आय के छह स्रोत जो टैक्स को आकर्षित नहीं करते हैं

आयकर संग्रह सरकार के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।हालाँकि, यहाँ कुछ ऐसे आय के स्रोत भी है जिसमें किसी व्यक्ति को टैक्स चुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ।इनमें से कुछ में एक साझेदारी फर्म, ग्रेच्युटी, कृषि आय और छात्रवृत्ति से शेयर शामिल हैं। यह लेख इन आय के स्रोतों का विस्तृत जानकारी दे रहा है ।

आय के छह स्रोत जो टैक्स को आकर्षित नहीं करते हैं

आयकर से संग्रह भारत सरकार के लिए राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है।एकत्रित धन का उपयोग केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन के साथ-साथ विकासात्मक गतिविधियों पर खर्च करने के लिए किया जाता है।यह भारतीय नागरिकों का नैतिक और कानूनी दायित्व है कि वे अपनी आय पर कर का भुगतान करें।हालांकि, कुछ मामलों में, वे जो आय अर्जित करते हैं, उन्हें कर से मुक्त किया जाएगा।

संबंधित :अग्रिम टैक्स भुगतान के साथ आपको टैक्स भुगतान के ट्रैक पर कैसे रहने में मदद कर सकता है?

यहाँ दी गई  कुछ आय जिसमें व्यक्तियों को टैक्स चुकाने की ज़रूरत नहीं है :

एक साझेदारी फ़ॉर्म के शेयर्स 

क्या आप एक साझेदारी फ़र्म के साझेदार है ?तब फर्म की कुल आय में से आपके पास कोई भी हिस्सा आयकर मुक्त हो सकता है। IT अधिनियम की धारा 10(2) के अनुसार ,किसी भी साझेदारी फ़र्म जिसे आय पर छूट दी गई हो उसके भागीदार आयकर चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। हालाँकि, कोई अन्य फंड जैसे की साझेदारी फर्म या एल.एल.पी के लाभ के एक हिस्से के अलावा प्राप्त पारिश्रमिक या ब्याज पर कर लगाया जाएगा।


दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ :

लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ एक संपत्ति को बेचकर या इक्विटी शेयरों या इक्विटी उन्मुख फंडों की इकाइयों को बेचकर अर्जित किए जाते हैं।

पूर्व के मामले में, मूल्यांकनकर्ता दो घरों की संपत्ति तक की संपत्ति तक में मकान की संपत्ति की बिक्री से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ में निवेश करके छूट प्राप्त कर सकते हैं।पहले एक घर की संपत्ति में लाभ का निवेश करना होगा।लेकिन छूट का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब घर की संपत्ति की बिक्री पर प्राप्त पूंजीगत लाभ 2 करोड़ रुपये से अधिक न हो।

दूसरे मामले में, बजट 2018 के अनुसार, इक्विटी शेयरों या इक्विटी उन्मुख फंडों की इकाइयों को बेचकर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ 1 लाख रुपये प्रति वर्ष तक आयकर से मुक्त होगा।यदि 31 मार्च 2018 के बाद लाभ प्राप्त होता है तो यह होगा।

10% टैक्स केवल लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर लगाया जाएगा, जो कि इक्विटी ओरिएंटेड फंडों के शेयरों या इकाइयों को बेचकर किया जाता है, जो कि वित्तीय वर्ष में 1,00,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर बिना इंडेक्सेशन के लाभ प्राप्त होता है ।

संबंधित : दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर टैक्सेशन के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है । 

ग्रेच्युटी से आय:ग्रेच्युटी एक नियोक्ता द्वारा एक कर्मचारी को मेधावी और वफादार सेवा के लिए आभार के रूप में भुगतान किया जाता है। एक सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई ग्रैज्युटी पूर्णतः कर मुक्त होती है।

संबंधित : नया ग्रेच्युटी संशोधन और इसका आपके लिए क्या अर्थ है।

कृषि आय:

भारत का सेवा क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में भारत की शानदार जीडीपी वृद्धि के लिए प्राथमिक जिम्मेदार है। इसने 2017-18 में आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार सकल मूल्य का 72.5% योगदान दिया गया है।फिर भी, भारत को कृषि अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है क्योंकि देश की 70% आबादी कृषि में लगी हुई है।

कृषि आय को आईटी अधिनियम द्वारा निर्धारित आय से परिभाषित किया गया है:

  •  भारत में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त किराया या राजस्व।
  •  बुनियादी से प्राप्त कृषि भूमि से आय ( भूमि की खेती, बीजों की बुवाई, रोपण और अन्य गतिविधियाँ  जिसमें मानव कौशल और भूमि पर सीधे प्रयास  निहित है)। आय भी कृषक द्वारा एक प्रक्रिया के प्रदर्शन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है या किराए के प्राप्तकर्ता से हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप कृषि उपज को बाजार में ले जाया जा सकता है और कृषि उपज की बिक्री हो सकती है।
  • कृषि से जुड़े कार्यों के लिए आवश्यक कृषि भवन से प्राप्त आय।

अधिक नहीं, पर कृषि आय भारत की ग्रामीण आबादी के लिए आय का एकमात्र स्रोत बन चुकी है।इसलिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(1) के अंतर्गत कृषि आय पूर्णतः टैक्स मुक्त है। हालाँकि, कुछ मामलों में, कृषि आय को गैर कृषि आय के साथ एकीकृत करके अप्रत्यक्ष रूप से कर लगाया गया है।यह एकीकरण केवल तभी किया जाता है यदि:

  • निर्धारिती के पास आय के कृषि और गैर कृषि स्रोत दोनों हैं।
  • एकीकरण केवल व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संगठन, व्यक्तियों और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति पर।
  •  यदि उपर्युक्त सभी व्यक्तियों की गैर कृषि आय छूट सीमा से अधिक है।रियायती सीमाएं एक व्यक्ति के लिए 250000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख रुपये और सुपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 500000 रुपये हैं।
  •  एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि एकीकरण केवल तभी किया जाता है जब उपरोक्त उल्लिखित सभी संस्थाओं की कृषि के लिए शुद्ध आय  पिछले वर्ष में 5000 रुपये से अधिक हो।

 संबंधित :  ITR फ़र्म के प्रकार जो हर टैक्स उपभोक्ता को जानने चाहिए ।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत प्राप्त राशि:

स्वऐच्छिक सेवानिवृत्ती कर्मचारियों के बीच लोकप्रिय हो रही है । यह संगठन अपने कर्मचारियों को आसानी से तराशने की सहूलियत देता है । यह अधिक कर्मचारियों को कम करने और कार्यबल की ताकत का अनुकूलन करने के लिए प्रभावी है। भारत में श्रम कानून एक कर्मचारी का प्रत्यक्ष प्रतिपूर्ति की अनुमति नहीं देते हैं जो एक संघ का हिस्सा है। वी.आर.एस केवल उन कर्मचारियों के लिए लागू होता है जिन्होंने कम से कम दस वर्ष के लिए अपनी सेवाएँ दी हो या जिनकी उम्र 40 से अधिक हो । जहां आईटी अधिनियम के नियम 2 बी (ए) के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना बनाई गई है,एक संगठन के कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई राशि, 5 लाख रुपये के स्तर तक छूट दी गई है।

छात्रवृत्ति 

आप एक ऐसे बच्चे की पालक होंगे जो छात्रवृत्ति के रूप में अच्छी राशि प्राप्त करता हो।या आपने आगे की पढ़ाई की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया हो और उसे प्राप्त किया होगा। किसी भी स्थिति में,आप को प्राप्त की गई राशि पर टैक्स नहीं चुकाना होगा । योग्य छात्र को किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या पुरस्कार आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (16)के तहत आयकर से मुक्त है।
इस प्रकार कराधान प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि ऐसे प्रावधान प्रदान करने से ईमानदार करदाताओं पर कोई अनावश्यक बोझ न पड़े।इन आय स्रोतों पर प्रदान की गई छूट भारतीय कर प्रणाली द्वारा दी जाने वाली लचीलापन पर प्रकाश डालती है।क्या आप जानते हैं कि कर योग्य आय की गणना कैसे की जाती है? इसे पढिए।

आयकर से संग्रह भारत सरकार के लिए राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है।एकत्रित धन का उपयोग केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन के साथ-साथ विकासात्मक गतिविधियों पर खर्च करने के लिए किया जाता है।यह भारतीय नागरिकों का नैतिक और कानूनी दायित्व है कि वे अपनी आय पर कर का भुगतान करें।हालांकि, कुछ मामलों में, वे जो आय अर्जित करते हैं, उन्हें कर से मुक्त किया जाएगा।

संबंधित :अग्रिम टैक्स भुगतान के साथ आपको टैक्स भुगतान के ट्रैक पर कैसे रहने में मदद कर सकता है?

यहाँ दी गई  कुछ आय जिसमें व्यक्तियों को टैक्स चुकाने की ज़रूरत नहीं है :

एक साझेदारी फ़ॉर्म के शेयर्स 

क्या आप एक साझेदारी फ़र्म के साझेदार है ?तब फर्म की कुल आय में से आपके पास कोई भी हिस्सा आयकर मुक्त हो सकता है। IT अधिनियम की धारा 10(2) के अनुसार ,किसी भी साझेदारी फ़र्म जिसे आय पर छूट दी गई हो उसके भागीदार आयकर चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। हालाँकि, कोई अन्य फंड जैसे की साझेदारी फर्म या एल.एल.पी के लाभ के एक हिस्से के अलावा प्राप्त पारिश्रमिक या ब्याज पर कर लगाया जाएगा।


दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ :

लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ एक संपत्ति को बेचकर या इक्विटी शेयरों या इक्विटी उन्मुख फंडों की इकाइयों को बेचकर अर्जित किए जाते हैं।

पूर्व के मामले में, मूल्यांकनकर्ता दो घरों की संपत्ति तक की संपत्ति तक में मकान की संपत्ति की बिक्री से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ में निवेश करके छूट प्राप्त कर सकते हैं।पहले एक घर की संपत्ति में लाभ का निवेश करना होगा।लेकिन छूट का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब घर की संपत्ति की बिक्री पर प्राप्त पूंजीगत लाभ 2 करोड़ रुपये से अधिक न हो।

दूसरे मामले में, बजट 2018 के अनुसार, इक्विटी शेयरों या इक्विटी उन्मुख फंडों की इकाइयों को बेचकर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ 1 लाख रुपये प्रति वर्ष तक आयकर से मुक्त होगा।यदि 31 मार्च 2018 के बाद लाभ प्राप्त होता है तो यह होगा।

10% टैक्स केवल लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर लगाया जाएगा, जो कि इक्विटी ओरिएंटेड फंडों के शेयरों या इकाइयों को बेचकर किया जाता है, जो कि वित्तीय वर्ष में 1,00,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर बिना इंडेक्सेशन के लाभ प्राप्त होता है ।

संबंधित : दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर टैक्सेशन के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है । 

ग्रेच्युटी से आय:ग्रेच्युटी एक नियोक्ता द्वारा एक कर्मचारी को मेधावी और वफादार सेवा के लिए आभार के रूप में भुगतान किया जाता है। एक सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई ग्रैज्युटी पूर्णतः कर मुक्त होती है।

संबंधित : नया ग्रेच्युटी संशोधन और इसका आपके लिए क्या अर्थ है।

कृषि आय:

भारत का सेवा क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में भारत की शानदार जीडीपी वृद्धि के लिए प्राथमिक जिम्मेदार है। इसने 2017-18 में आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार सकल मूल्य का 72.5% योगदान दिया गया है।फिर भी, भारत को कृषि अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है क्योंकि देश की 70% आबादी कृषि में लगी हुई है।

कृषि आय को आईटी अधिनियम द्वारा निर्धारित आय से परिभाषित किया गया है:

  •  भारत में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त किराया या राजस्व।
  •  बुनियादी से प्राप्त कृषि भूमि से आय ( भूमि की खेती, बीजों की बुवाई, रोपण और अन्य गतिविधियाँ  जिसमें मानव कौशल और भूमि पर सीधे प्रयास  निहित है)। आय भी कृषक द्वारा एक प्रक्रिया के प्रदर्शन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है या किराए के प्राप्तकर्ता से हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप कृषि उपज को बाजार में ले जाया जा सकता है और कृषि उपज की बिक्री हो सकती है।
  • कृषि से जुड़े कार्यों के लिए आवश्यक कृषि भवन से प्राप्त आय।

अधिक नहीं, पर कृषि आय भारत की ग्रामीण आबादी के लिए आय का एकमात्र स्रोत बन चुकी है।इसलिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(1) के अंतर्गत कृषि आय पूर्णतः टैक्स मुक्त है। हालाँकि, कुछ मामलों में, कृषि आय को गैर कृषि आय के साथ एकीकृत करके अप्रत्यक्ष रूप से कर लगाया गया है।यह एकीकरण केवल तभी किया जाता है यदि:

  • निर्धारिती के पास आय के कृषि और गैर कृषि स्रोत दोनों हैं।
  • एकीकरण केवल व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संगठन, व्यक्तियों और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति पर।
  •  यदि उपर्युक्त सभी व्यक्तियों की गैर कृषि आय छूट सीमा से अधिक है।रियायती सीमाएं एक व्यक्ति के लिए 250000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख रुपये और सुपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 500000 रुपये हैं।
  •  एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि एकीकरण केवल तभी किया जाता है जब उपरोक्त उल्लिखित सभी संस्थाओं की कृषि के लिए शुद्ध आय  पिछले वर्ष में 5000 रुपये से अधिक हो।

 संबंधित :  ITR फ़र्म के प्रकार जो हर टैक्स उपभोक्ता को जानने चाहिए ।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत प्राप्त राशि:

स्वऐच्छिक सेवानिवृत्ती कर्मचारियों के बीच लोकप्रिय हो रही है । यह संगठन अपने कर्मचारियों को आसानी से तराशने की सहूलियत देता है । यह अधिक कर्मचारियों को कम करने और कार्यबल की ताकत का अनुकूलन करने के लिए प्रभावी है। भारत में श्रम कानून एक कर्मचारी का प्रत्यक्ष प्रतिपूर्ति की अनुमति नहीं देते हैं जो एक संघ का हिस्सा है। वी.आर.एस केवल उन कर्मचारियों के लिए लागू होता है जिन्होंने कम से कम दस वर्ष के लिए अपनी सेवाएँ दी हो या जिनकी उम्र 40 से अधिक हो । जहां आईटी अधिनियम के नियम 2 बी (ए) के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना बनाई गई है,एक संगठन के कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई राशि, 5 लाख रुपये के स्तर तक छूट दी गई है।

छात्रवृत्ति 

आप एक ऐसे बच्चे की पालक होंगे जो छात्रवृत्ति के रूप में अच्छी राशि प्राप्त करता हो।या आपने आगे की पढ़ाई की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया हो और उसे प्राप्त किया होगा। किसी भी स्थिति में,आप को प्राप्त की गई राशि पर टैक्स नहीं चुकाना होगा । योग्य छात्र को किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या पुरस्कार आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (16)के तहत आयकर से मुक्त है।
इस प्रकार कराधान प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि ऐसे प्रावधान प्रदान करने से ईमानदार करदाताओं पर कोई अनावश्यक बोझ न पड़े।इन आय स्रोतों पर प्रदान की गई छूट भारतीय कर प्रणाली द्वारा दी जाने वाली लचीलापन पर प्रकाश डालती है।क्या आप जानते हैं कि कर योग्य आय की गणना कैसे की जाती है? इसे पढिए।

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