- Date : 20/08/2021
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- Read in English: Home loan and HRA: Can tax benefits be claimed on both?
किराए के मकान में रहने वाला और होम लोन चुकाने वाला करदाता दोनों पर टैक्स छूट का दावा कर सकता है।

आयकर अधिनियम अपने कई वर्गों के तहत करदाता द्वारा होम लोन के पुनर्भुगतान पर होम लोन कर लाभ प्रदान करता है। अगर आपने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान होम लोन के लिए मूलधन या ब्याज का भुगतान किया है, तो आप अधिनियम में परिभाषित ऊपरी सीमाओं के अधीन कर कटौती का दावा कर सकते हैं।
यदि आप पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय किराए के मकान में रहे हैं तो हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पर कर छूट ले सकते हैं। एचआरए छूट नियम अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए फॉर्मूले के आधार पर प्रदान किया जाता है।
जिस तरह आप किराए के घर में रह सकते हैं और होम लोन के जरिए अपना घर खरीद सकते हैं, उसी तरह आप एचआरए के लिए टैक्स बेनिफिट्स और होम लोन पर टैक्स बेनिफिट्स का भी दावा कर सकते हैं।
एचआरए लाभ का दावा
हाउस रेंट अलाउंस आपकी आय का एक हिस्सा है, और एचआरए पर छूट का दावा तभी किया जा सकता है जब आप किराए के मकान में रहते हों। आयकर नियम के अनुसार एचआरए छूट की गणना की जाती है।
होम लोन कर लाभ का दावा
होम लोन पर आयकर लाभ में निम्नलिखित शामिल हैं:
- धारा 24 के तहत वर्ष के दौरान भुगतान किए गए होम लोन के ब्याज के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये;
- वर्ष के दौरान मूलधन के पुनर्भुगतान पर होम लोन पर आयकर छूट के रूप में 1.5 लाख रुपये तक का दावा किया जा सकता है;
- धारा 80ईईए के तहत 45 लाख रुपये से कम स्टैंप ड्यूटी वाले घर पर पहली बार घर खरीदने वाले व्यक्ति द्वारा वित्त वर्ष 2019 और 2022 के बीच स्वीकृत होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए होम लोन पर अतिरिक्त 1.5 लाख कर लाभ उपलब्ध है।
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दोनों लाभों का दावा
जहां आप अपने रेंट एग्रीमेंट के अनुसार भुगतान किए गए किराए पर आयकर छूट का दावा कर सकते हैं, वहीं घर के मालिक अपने होम लोन के पुनर्भुगतान पर कटौती का दावा कर सकते हैं। एक सवाल उठता है कि क्या होगा यदि आपके पास घर है और किराए के मकान में भी रहते हैं? कुछ शर्तों के साथ आप दोनों के लिए छूट का दावा कर सकते हैं।
- अगर आपका घर एक शहर में है और आप दूसरे शहर में किराए पर रहते हैं, तो आप होम लोन और एचआरए दोनों लाभों का दावा कर सकते हैं।
- यदि आप एचआरए का दावा करते समय एक निर्माणाधीन संपत्ति के मालिक हैं, तो आप ऐसी संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करने के बाद भुगतान किए गए होम लोन ब्याज पर दावा कर सकते हैं।
- •आप जिस शहर में एक घर के मालिक हैं और अगर उसी शहर में दूसरा मकान किराए ले रखा है तो एचआरए और होम लोन दोनों लाभ का दावा कर सकते हैं। हालांकि, दोनों घरों में कम से कम 35 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। यदि कार्यस्थल स्वामित्व वाली संपत्ति से दूर स्थित है तो वेतनभोगी व्यक्तियों को ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है।
संक्षेप में, यदि आप निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप एचआरए और होम लोन दोनों लाभों का दावा कर सकते हैं। इन दोनों कर लाभों का लाभ उठाने के लिए अपनी किराए की रसीदें रखना और होम लोन पुनर्भुगतान विवरण प्राप्त करना न भूलें।
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य सूचना उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश या कर या कानूनी सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में निर्णय लेते समय आपको अलग से स्वतंत्र सलाह लेनी चाहिए।