- Date : 27/10/2022
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वित्त मंत्रालय ने कं पननयों के ललए आयकर ररटनन दाखिल करने की समय सीमा बढा दी है।

Income Tax: वित्त मंत्रालय ने कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर सात नवंबर कर दिया है। आमतौर पर, 31 अक्टूबर तक आयकर रिटर्न फरना होता है। वित्त मंत्रालय ने कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 7 नवंबर कर दिया है। वित्त मंत्रालय के इस कदम से कंपनियों को समय पर रिटर्न भरने में सहूलियत होगी।
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केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अधिसूचना जारी की
आय और कॉर्पोरेट टैक्स के मामलों में निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी की गई अधिसूचना में जानकारी दी गई है कि पिछले महीने संस्था ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाया था, इसीलिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित तारीख को भी विस्तारित किया जा रहा है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार जिन कंपनियों के लिए अपने खातों की लेखापरीक्षा कराना जरूरी है, वे अब 7 नवंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकती हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय का विवरण देने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है।
आमतौर पर आयकर रिटर्न 31 अक्टूबर तक दाखिल कर देना होता है। देश की डॉमेस्टिक कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 31 अक्टूबर, 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। अब उन कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर कर दी गई है।
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के निदेशक (कॉर्पोरेट और इंटरनेशनल टैक्स) ओम राजपुरोहित ने कहा कि वित्त मंत्रालय द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाये जाने से कंपनियों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि त्योहारों के मौसम में कर से संबंधित प्रावधानों के साथ भविष्य की किसी भी विसंगति को रोकने के लिए यह एक कारगर कदम है। राजपुरोहित ने कहा, “कॉर्पोरेट संस्थाओं को इस राहत की बहुत जरूरत थी, जो ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन के अधीन भी है।” ज्ञात हो कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा 7 दिन बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी थी। इसी क्रम में आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख भी बढ़ाई गई है।
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Income Tax: वित्त मंत्रालय ने कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर सात नवंबर कर दिया है। आमतौर पर, 31 अक्टूबर तक आयकर रिटर्न फरना होता है। वित्त मंत्रालय ने कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 7 नवंबर कर दिया है। वित्त मंत्रालय के इस कदम से कंपनियों को समय पर रिटर्न भरने में सहूलियत होगी।
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केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अधिसूचना जारी की
आय और कॉर्पोरेट टैक्स के मामलों में निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी की गई अधिसूचना में जानकारी दी गई है कि पिछले महीने संस्था ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाया था, इसीलिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित तारीख को भी विस्तारित किया जा रहा है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार जिन कंपनियों के लिए अपने खातों की लेखापरीक्षा कराना जरूरी है, वे अब 7 नवंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकती हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय का विवरण देने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है।
आमतौर पर आयकर रिटर्न 31 अक्टूबर तक दाखिल कर देना होता है। देश की डॉमेस्टिक कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 31 अक्टूबर, 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। अब उन कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर कर दी गई है।
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के निदेशक (कॉर्पोरेट और इंटरनेशनल टैक्स) ओम राजपुरोहित ने कहा कि वित्त मंत्रालय द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाये जाने से कंपनियों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि त्योहारों के मौसम में कर से संबंधित प्रावधानों के साथ भविष्य की किसी भी विसंगति को रोकने के लिए यह एक कारगर कदम है। राजपुरोहित ने कहा, “कॉर्पोरेट संस्थाओं को इस राहत की बहुत जरूरत थी, जो ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन के अधीन भी है।” ज्ञात हो कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा 7 दिन बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी थी। इसी क्रम में आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख भी बढ़ाई गई है।
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