Finance minister Nirmala Sitharaman says No income tax till 7 lakh 27 thousand rupees per annum under new tax regime in hindi

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग के लोगों को कई कर लाभ प्रदान किए हैं, जिसमें हर साल 7.27 लाख रुपये तक के इनकम वालों के लिए इनकम टैक्स छूट भी शामिल है।

New Tax Regime

New Tax Regime: इस साल बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में छूट की घोषणा कर लोअर मिडल क्लास लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी थी और अब एक कार्यक्रम में उन्होंने फिर से दोहराया है कि नई कर व्यवस्था के तहत हर साल 7.27 लाख रुपये तक कमाने वालों को टैक्स नहीं देना है। उन्होंने कहा कि जब 2023-24 के केंद्रीय बजट में 7 लाख रुपये तक की कमाई के लिए आयकर छूट देने का फैसला लिया गया था, तो लोगों में इस बात को लेकर संदेह था कि 7 लाख रुपये से कुछ ज्यादा कमाई करने वालों का क्या होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम एक टीम के रूप में बैठे और यह पता लगाने के लिए डिटेल में गए कि आप हर अतिरिक्त 1 रुपये के लिए किस स्तर पर कर का भुगतान करते हैं... उदाहरण के तौर पर देखें तो 7.27 लाख रुपये के लिए अब आप कोई टैक्स नहीं देते हैं। केवल 27,000 रुपये पर ही ब्रेक ईवन आता है। इसके बाद आप टैक्स देना शुरू करते हैं। आपके पास 50,000 रुपये की मानक कटौती भी है। नई योजना के तहत शिकायत यह थी कि कोई मानक कटौती नहीं थी। यह अब दिया गया है।

नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का कुल बजट 2013-14 के 3,185 करोड़ रुपये की तुलना में 2023-24 के लिए बढ़कर 22,138 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि यह 9 वर्षों में बजटीय आवंटन में लगभग 7 गुना की बढ़ोतरी है, जो एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सीतारमण ने कहा कि हमने टीआरईडीएस प्लैटफॉर्म (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) लॉन्च किया, जिससे कि एमएसएमई और अन्य निगमों को अपने खरीदार द्वारा भुगतान न करने के कारण तरलता की कमी का सामना न करना पड़े।

संवादपत्र

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