Get income tax exemption on investment from Section 80C of Income Tax Act 1961!

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80सी से निवेश पर पाएं आयकर में छूट!

income tax exemption

Income tax exemption: आय के साथ ही आयकर भी जुड़ा है। यानी अगर आपको नौकरी, व्यवसाय या ब्याज अथवा किराये आदि किसी की तरह से आय प्राप्त होती है तो उस पर आयकर देना आवश्यक होता है। आयकर निर्धारित करने के लिए कुछ निश्चित स्लैब हैं। आपके आयकर का प्रतिशत इन्हीं स्लैबों के आधार पर तय होता है। 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। 10 से 20 लाख रुपए तक की आय पर 30 प्रतिशत कर देना होता है। स्वाभाविक रूप से हर कोई आयकर में छूट पाना चाहता है। अगर कुछ नियमों की जानकारी प्राप्त कर योजना बनाएं और उस योजना के अनुसार खर्च और बचत करेंगे तो 10 लाख 50 हजार रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो आइए देखें कि हम आयकर में कैसे छूट पा सकते हैं।

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आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80सी 

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80सी के अनुसार करदाताओं को एक वित्तीय वर्ष में डेढ़ लाख रुपए तक का निवेश करने पर आयकर में छूट मिलती है। इस छूट का लाभ उठाने के लिए पीपीएफ, एलआईसी, बच्चों की स्कूल फीस, ईपीएफ और म्यूचुअल फंड पर छूट के लिए दावा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई होम लोन लिया है, तो उसके लिए चुकाए जाने वाले ब्याज के लिए भी इस छूट का दावा कर सकते हैं। 

  • एनपीएस 

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80CCD के अंतर्गत एनपीएस में निवेश पर कर में छूट मिलती है। आप एनपीएस में 50 हजार रुपए तक का निवेश कर सकते हैं और इस छूट का लाभ उठा सकते हैं।

  • चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा

आप चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80D के अंतर्गत करके 75 हजार रुपए पर छूट का दावा कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने परिवार के लिए 25 हजार रुपए का और अपने माता-पिता के लिए अलग से 50 हजार रुपए तक के चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा पर छूट का दावा कर सकते हैं। 

  • होम लोन का ब्याज

मकान खरीदने के लिए लिए गए होम लोन पर दिए गए ब्याज और मूल धन दोनों पर ही आयकर में छूट का प्रावधान है। आप आयकर अधिनियम की धारा 24B के अंतर्गत इस रकम पर 2 लाख रुपए तक की छूट पा सकते हैं। 

  • चंदा या दान 

किसी संस्था या ट्रस्ट को 25 हजार रुपए दान करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत छूट का दावा किया जा सकता है। 

इसके अलावा आप अपने बच्चों की स्कूल फीस पर भी छूट का दावा कर सकते हैं। अगर आप इन मदों में 5 लाख 50 हजार तक खर्च करते हैं तो आपकी कर योग्य आय केवल 5 लाख रुपए रह जाती है, जिस पर 5 प्रतिशत आयकर देना होता है। सरकार ने इस पर छूट रखी है।

आप इन सभी तरीकों से अपना आय कर पूरी तरह से बचा सकते हैं।  

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संवादपत्र

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