Income Tax dept launches offline utility for ITR 1, 4

आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की ऑफ़लाइन यूटिलिटी से, टैक्सपेयर ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने आईटीआर को पहले से भर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं और उसे अपलोड कर सकते हैं.

आईटीआर 1 और आईटीआर 4 ऑफ़लाइन यूटिलिटी के साथ अपना आयकर रिटर्न जमा करें

आयकर विभाग ने हाल ही में आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के लिए एक ऑफ़लाइन यूटिलिटी शुरू की है, जिसे टैक्सपेयर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए कर सकते हैं. ऑफलाइन यूटिलिटी को आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है और अपने तरह का पहला आईटीआर फॉर्म है जिसे ऑफलाइन यूटिलिटी के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा. यह ऑफ़लाइन यूटिलिटी JSON (जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन) नामक एक नई और हल्की तकनीक का उपयोग करती है. 

ऑफ़लाइन यूटिलिटी की विशेषताएं और उपयोग 

ये ऑफ़लाइन यूटिलिटी इस्तेमाल करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड आयकर पोर्टल में उपलब्ध है. यहाँ टैक्सपेयर को अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, गाइडेंस डॉक्यूमेंट, सर्कुलर आदि मिलेंगे जिनसे उन्हें रिटर्न फाइल करने में आसानी होगी। आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल से पहले से भरा हुआ डेटा डाउनलोड करें और इसे ऑफ़लाइन यूटिलिटी में इम्पोर्ट करें. आप इस डेटा को यूटिलिटी पर सेव कर सकते हैं, जानकारी में बदलाव कर सकते हैं, नया डेटा और प्रोफ़ाइल की जानकारी भर सकते हैं और रिटर्न भी सेव कर सकते हैं. 

यहां बताया गया है कि इसे कैसे करना है:

  • आईटीआर फॉर्म की एक नई कॉपी खोलने के लिए ‘Open’ पर क्लिक करें.
  • अपने पूरे भरे गए XML को कंप्यूटर पर सेव करें.
  • ‘Save Draft’ पे क्लिक करके आप XML को सेव कर सकते हैं लेकिन आप इसे तब तक अपलोड नहीं कर सकते जब तक कि आप इसे 'Save' नहीं कर देते.
  • ‘Prefill’ विकल्प चुनने पर आपकी व्यक्तिगत जानकारी, पता, टैक्स की जानकारी आदि अपने-आप भर दी जाती हैं. इसके लिए आपको एक चालू इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से लॉग इन करना ज़रूरी है.
  • आप यूटिलिटी में मौजूद डेटा को 'Recalculate' कर सकते हैं ताकि यह फिर से पक्का किया जा सके कि वह डेटा सही से भरा गया है.
  • अपने ई-फाइलिंग क्रेडेंशियल: यूज़रनेम, जन्म तिथि और पासवर्ड देकर XML को ई-फाइलिंग पोर्टल में 'सबमिट' करें. सबमिट करने के बाद आप ITR-V डाउनलोड कर पाएंगे.

इससे मिलती-जुलती बातें: आईटीआर फाइल करते समय कौन से दस्तावेज तैयार रखें?

ऑफलाइन यूटिलिटी का उपयोग करके आईटीआर की ऑनलाइन फाइलिंग

ऑफ़लाइन यूटिलिटी के साथ अपना आयकर रिटर्न जमा करने के लिए, आपको विंडोज़ 7, लिनक्स, या मैक ओएस 10.0 या बाद के ओएस वर्शन वाले कंप्यूटर की आवश्यकता होगी. आपको एक ज़िप फ़ोल्डर डाउनलोड किया हुआ मिलेगा, जिससे यूटिलिटी को एक्सट्रेक्ट किया जा सकता है. अपना आईटी रिटर्न भरें और वेरीफाई करें और XML फाइल को सेव करें. जब आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और 'Upload Return' पर क्लिक करें.

इससे मिलती-जुलती जानकारी: अपना आयकर रिटर्न खुद जमा करने के लिए गाइड

आईटीआर 1 और आईटीआर 4

आईटीआर 1 और 4 सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले रिटर्न फॉर्म हैं, इसलिए उनकी ऑफलाइन यूटिलिटी को रिलीज़ करने पर ज़ोर दिया गया. आईटीआर 1 को, जिसे सहज के रूप में भी जाना जाता है, व्यक्तिगत नौकरीपेशा लोग, हाउस प्रॉपर्टी से और/या अन्य स्रोतों से आय पाने वाले लोगों द्वारा फाइल किया जाता है. यह 50 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों द्वारा फाइल किया जा सकता है. 

आईटीआर 4 या सुगम फॉर्म, एक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवारों और एलएलपी के साथ ही अन्य पार्टनरशिप द्वारा भी फाइल किया जाता है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये से कम है. यहां, व्यवसाय और पेशे से आय, प्रीसंपटिव टैक्सेशन के प्रावधानों के तहत कैलकुलेट की जाती है.

नए नोटिफाइड आईटीआर में, टैक्सपेयर जिसका एलिजिबल स्टार्टअप द्वारा किए गए ईएसओपी अलॉटमेंट पर जिसका टैक्स स्थगित कर दिया गया है, वो आईटीआर 1 या 4 जमा नहीं कर सकेगा. इस निर्धारण वर्ष के लिए कोई अन्य बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. इन अलग-अलग आईटीआर फॉर्मों को देखें जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए.

अगले निर्धारण वर्ष के लिए ई-फाइलिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है. हालाँकि, जब यह शुरू हो जाएगी, तब आप अपनी ऑफ़लाइन यूटिलिटी में सेव किए गए रिटर्न को अपलोड कर सकते हैं. क्या आपको पुरानी कर व्यवस्था पर बने रहना चाहिए या नई कर व्यवस्था का इस्तेमाल करना चाहिए?

संवादपत्र

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