Income Tax Return Filing: आईटीआर फॉर्म जारी, पुराना या नया जानें कौन सा टैक्स रिजीम है बेहतर

आयकर विभाग की तरफ से वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए आईटीआर फॉर्म ऑनलाइन जारी कर दिए गए हैं।

Income Tax Return Filing

Income Tax Return Filing: आयकर विभाग की तरफ से वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए आईटीआर फॉर्म ऑनलाइन जारी कर दिए गए हैं। विभाग ने  आईटीआर फॉर्म-1 और आईटीआर फॉर्म-4 भरने की प्रक्रिया शुरू की है। आयकर विभाग ने आईटीआर फॉर्म फाइलिंग की जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी। विभाग ने यह भी बताया कि अन्य आईटीआर फॉर्म जल्द ही जारी किए जाएंगे। 

आयकर विभाग की तरफ से एक ट्विटर यूजर को आईटीआर  संबंधित जवाब देते हुए कहा गया कि ‘‘ई-फाइलिंग पोर्टल पर आकलन वर्ष 2023-24 के लिये ऑनलाइन आईटीआर एक और चार भरने की सुविधा शुरू कर दी गयी है।’’ विभाग ने आगे यह भी लिखा कि बाकी के अन्य आयकर रिटर्न/फॉर्म का प्रोसेस भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। 

आईटीआर फॉर्म-1 
आपको बता दें, नौकरीपेशा लोगों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए व अन्य व्यक्तियों को आईटीआर फॉर्म-1 भरना होता है। 

आईटीआर फॉर्म-4
वहीं आईटीआर फॉर्म-4 कंपनियां, पार्टनरशिप फर्म्स चलाने वाले और छोटे व्यवसायों भरते हैं। 

आईटीआर फॉर्म भरते समय ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम आपको चुनना होगा। हालांकि न्यू टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट रूप में रखा गया है। जहां न्यू टैक्स रिजीम में वार्षिक 7 लाख की कमाई पर टैक्स छूट नहीं हैं वहीं टैक्स सेविंग चाहिए तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम चुनना होगा मालूम हो की विभाग ने 25 अप्रैल, 2023 को ऑफ़लाइन रूप में  आईटीआर फॉर्म-1 और 4 जारी कर दिए थे। 

 

Income Tax Return Filing: आयकर विभाग की तरफ से वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए आईटीआर फॉर्म ऑनलाइन जारी कर दिए गए हैं। विभाग ने  आईटीआर फॉर्म-1 और आईटीआर फॉर्म-4 भरने की प्रक्रिया शुरू की है। आयकर विभाग ने आईटीआर फॉर्म फाइलिंग की जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी। विभाग ने यह भी बताया कि अन्य आईटीआर फॉर्म जल्द ही जारी किए जाएंगे। 

आयकर विभाग की तरफ से एक ट्विटर यूजर को आईटीआर  संबंधित जवाब देते हुए कहा गया कि ‘‘ई-फाइलिंग पोर्टल पर आकलन वर्ष 2023-24 के लिये ऑनलाइन आईटीआर एक और चार भरने की सुविधा शुरू कर दी गयी है।’’ विभाग ने आगे यह भी लिखा कि बाकी के अन्य आयकर रिटर्न/फॉर्म का प्रोसेस भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। 

आईटीआर फॉर्म-1 
आपको बता दें, नौकरीपेशा लोगों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए व अन्य व्यक्तियों को आईटीआर फॉर्म-1 भरना होता है। 

आईटीआर फॉर्म-4
वहीं आईटीआर फॉर्म-4 कंपनियां, पार्टनरशिप फर्म्स चलाने वाले और छोटे व्यवसायों भरते हैं। 

आईटीआर फॉर्म भरते समय ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम आपको चुनना होगा। हालांकि न्यू टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट रूप में रखा गया है। जहां न्यू टैक्स रिजीम में वार्षिक 7 लाख की कमाई पर टैक्स छूट नहीं हैं वहीं टैक्स सेविंग चाहिए तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम चुनना होगा मालूम हो की विभाग ने 25 अप्रैल, 2023 को ऑफ़लाइन रूप में  आईटीआर फॉर्म-1 और 4 जारी कर दिए थे। 

 

संवादपत्र

संबंधित लेख

Union Budget