Income Tax Return filing: Know those 5 reasons to file Nil ITR when your earning is below Rs 2.50 lakh in hindi

कई लोग सोचते हैं कि उनकी इनकम तो टैक्स स्लैब में आती है नहीं तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की क्या जरूरत है?

Income Tax Return filing

Income Tax Return filing: अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपकी हर महीना सैलरी आती है तो आपको आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि हमारी इनकम ही उतनी नहीं है कि टैक्स के दायरे में आए तो फिर हम रिटर्न क्यों फाइल करें? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। आपकी आय टैक्स के दायरे में आती हो या नहीं लेकिन आपको आयकर रिटर्न फाइल जरूर करना चाहिए। 

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार 60 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है तो उसे रिटर्न भरने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। इसलिए उसे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि यह सलाह दी जाती है कि प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को आईटीआर जरूर दाखिल करना चाहिए क्योंकि दस्तावेज आय प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं जिसे प्रत्येक संस्थान द्वारा स्वीकार किया जाता है।

अगर आपकी आय सालाना आय 2.50 लाख रुपये से कम है तो भी आपको आईटीआर फाइल करने के पांच बड़े फायदों के बारे में बताएंगे।

1. आय का कानूनी प्रमाण

आपकी सालाना आय 2.50 लाख रुपये से कम है, यह दिखाने के लिए आयकर विभाग के पास एक जीरो आईटीआर दाखिल किया जाता है। यह एक कानूनी दस्तावेज या आय का प्रामाणिक प्रमाण है।

2. टैक्स रिफंड

किसी वित्त वर्ष के दौरान छूट की सीमा से कम होने के बावजूद सैलरी से टीडीएस काट लिया जाता है। ऐसे में आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है। अगर आपका टीडीएस कटा है तो पैसा रिफंड आ जाएगा।

3. लोन लेने में सहायक

होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन या किसी अन्य लोन के लिए आवेदन करते समय ITR को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति की वित्तीय स्थिति के सभी आवश्यक विवरण होते हैं।

4. कैरी फॉरवर्ड में सहायक

यदि किसी व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष में शेयर बाजार में घाटा हुआ है और वो इक्विटी को अगले वित्तीय वर्ष में ले जाने का फैसला करता है तो उसे अनिवार्य रूप से जीरो रिटर्न दाखिल करना होगा।

5. पासपोर्ट या वीजा के लिए आवेदन

वीजा आवेदन के लिए शून्य रिटर्न भी जरूरी है क्योंकि आय प्रमाण पूरी आवेदन प्रक्रिया का एक हिस्सा है।

निल आईटीआर फाइलिंग कैसे करें?

शून्य आईटीआर दाखिल करना सामान्य आईटीआर दाखिल करने के जैसा ही है। आईटीआर फाइल करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होती है जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, वेतन विवरण, फॉर्म 16 और इन्वेस्टमेंट डिटेल।

चरण 1: आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और पंजीकृत यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें।

चरण 2: ई-फाइलिंग के लिए विकल्प का चयन करें। अपनी आय/कटौती डिटेल दर्ज करें।

चरण 3: ऐसा करते ही आपके इनकम टैक्स की कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी। यह दर्शाएगा कि आप पर कोई टैक्स बकाया नहीं है।

चरण 4: आयकर विभाग को रिटर्न जमा करें। ई-फाइलिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सीपीसी बेंगलुरु को आईटीआर-वी भेजें।

 

संवादपत्र

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