- Date : 22/06/2023
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जून-जुलाई के महीने में ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 देती हैं और कर्मचारी आईटीआर फाइल करने लगते हैं।

Income Tax Return Filing: जून-जुलाई के महीने में ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 देती हैं और कर्मचारी आईटीआर फाइल करने लगते हैं। वैसे तो आटीआईआर फाइल करना अब काफी तेज और आसान है और ज्यादातर लोग खुद अपने घर से आईटीआर फाइल करते हैं। लेकिन जो लोग पहली बार नौकरी में लगे हैं और आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं उनके लिए ये काफी चुनौतिपूर्ण काम हो सकता है। अगर आप भी पहली बार आईटीआर खुद से फाइल करने जा रहे हैं तो आपको इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। इनकम टैक्स विभाग को गलती से भी गलत सूचना देना आपको भारी पड़ सकता है।
कई लोगों को ये पता नहीं होता कि उनकी इनमक पर टैक्स लगना है या नहीं। तो सबसे पहले ये जान लें कि सरकार की नई और पुरानी टैक्स स्लैब में क्या फर्क है और फिर अपनी सुविधानुसार इसका चयन करें।
नए टैक्स सिस्टम के टैक्स रेट कम हैं जबकि पुराना टैक्स स्लैब टैक्स पेयर्स को कुछ कटौती के साथ टैक्स बचाने का विकल्प देता है। इसलिए रिटर्न भरते हुए अपनी आय के हिसाब से पुराने या नए टैक्स सिस्टम का चुनाव करें।
पहली बार रिटर्न भर रहे हैं तो अपनी कंपनी से अपना फॉर्म 16 मांगिए। फार्म-16 में इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय सैलरी से जुड़ी सारी डिटेल होती है। इसमें विस्तार से बताया गया होता है कि आपके वेतन में से कितना पैसा कहां-कहां कटा है।
फॉर्म 26AS भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसकी रिटर्न दाखिल करते हुए जरूरत पड़ती है। इसमें भी इनकम डिटेल होती है जिसपर टीडीएस लगा होता है। आप अपना फॉर्म 26AS ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
रिटर्न फाइल नहीं करने पर लग सकती है पेनल्टी
अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपके ऊपर 5000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है। भले ही आपने टैक्स का भुगतान कर दिया हो लेकिन आपको रिटर्न भरना जरूरी है। रिटर्न भरना आपके लिए ही फायदेमंद है क्योंकि अगर आप रिटर्न भरते हैं तो आप होम लोन, कार लोन, बीमा कवर कुछ भी लेते हैं तो आपसे रिटर्न मांगी जाती है। इसके अलावा अगर आप विदेश जाने के लिए वीजा अप्लाई करते हैं तो भी आपसे रिटर्न मांगी जाती है।