ITR Filling 2023: Know When Home Loan interest over Rs 2 lakh can be claimed as Income Tax IT Deduction in hindi

जिन लोगों ने होम लोन लिया है और अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दी है वो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 24 (बी) के तहत डिडक्शन के तौर पर ब्याज के रूप में भुगतान की गई राशि पर क्लेम कर सकते हैं।

ITR Filling 2023

ITR Filling 2023: जिन लोगों ने होम लोन लिया है और अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दी है वो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 24 (बी) के तहत डिडक्शन के तौर पर ब्याज के रूप में भुगतान की गई राशि पर क्लेम कर सकते हैं। आम तौर पर लोगों को ये पता है कि होम लोन के ब्याज के रूप में भुगतान किए गए 2 लाख रुपये तक के डिडक्शन पर क्लेम किया जा सकता है। हालांकि ये नियम सिर्फ खुद की ओनरशिप वाली प्रॉपर्टी पर लागू होती है जिसमें कुछ शर्तें हैं। अगर लोन लेने वाले शख्स ने अपनी संपत्ति किराए पर दी है, तो 2 लाख रुपये की सीमा लागू नहीं होगी।

आरएसएम इंडिया के संस्थापक डॉ. सुरेश सुराणा के मुताबिक अगर प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है तो उसमें होम लोन की ब्याज कटौती की सीमा लागू नहीं होती है। ऐसे में टैक्सपेयर टैक्स डिडक्शन के रूप में पूरे ब्याज का दावा कर सकता है।

डॉ सुराना के मुताबिक होम लोन (ब्याज सहित) के किसी भी रीपेमेंट के संबंध में टैक्सपेयर आयकर अधिनियम की धारा 24 (बी) के तहत होम लोन ब्याज का दावा कर सकता है। हालांकि यह भी ध्यान रखना होगा कि ब्याज की रकम 2 लाख रुपये तक सीमित हो। हालांकि, अगर प्रॉपर्टी किराए पर दी जाती है तो होम लोन पर ब्याज कटौती की सीमा लागू नहीं होगी। टैक्सपेयर आयकर अधिनियम की धारा 24 (बी) के तहत कर डिडक्शन के रूप में पूरे ब्याज का क्लेम कर सकता है। 

डॉ सुराणा के मुताबिक होम लोन के साथ नई संपत्ति की खरीद के संबंध में स्टैंप ड्यूटी प्राइज पर इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1,50,000 रुपये तक डिडक्शन के तौर पर क्लेम किया जा सकता है।

संवादपत्र

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