- Date : 29/05/2023
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क्या कोई शख्स जो नौकरी नहीं करता उसे टैक्स डिडक्शन बेनिफिट मिल सके ऐसा भी कोई प्रावधान है?

ITR Filling FAQs: इन दिनों कंपनियां अपने कर्मचारियों से इनवेस्टेमेंट डिक्लेरेशन मांग रही हैं। टैक्स बचाने के लिए लोग तरह तरह से दिमाग लगा रहे हैं कि कहां क्या बचाया जाए। सैलरी क्लास टैक्सपेयर्स कुछ शर्तों के साथ भुगतान किए गए वास्तविक किराए के ऐवज में हाउस रेंट अलाउंस की छूट मांग सकते हैं। लेकिन क्या कोई शख्स जो नौकरी नहीं करता उसे टैक्स डिडक्शन बेनिफिट मिल सके ऐसा भी कोई प्रावधान है?
जानकार बताते हैं कि वेतन भोगी या गैर वेतनभोगी जिन्हें एचआरए नहीं मिल रहा है उन्हें मकान मालिक को किराए के तौर पर भुगतान की गई राशि के एक हिस्से पर राहत मिल सकती है। जो लोग एचआरए का लाभ नहीं लेते हैं उन्हें टैक्स में छूट का लाभ मिल सके ऐसा प्रावधान किया गया है।
डेलॉयट इंडिया पार्टनर आरती रावते के मुताबिक वो टैक्सपेयर सेल्फ इंप्लाइड हैं वो आयकर अधिनियम की धारा 80GG के तहत मकान मालिकों को दिए गए किराए पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा सैलरी क्लास टैक्सपेयर जिन्हें कंपनी से एचआरए नहीं मिलता है वो भी इस धारा के तहत छूट ले सकते हैं।
सैलरी क्लास या सेल्फ इंप्लाइड कर्मचारियों के लिए एचआरए नहीं मिलने पर 5000 रुपये प्रति महीना डिडक्शन या कुल आय का 25% या कुल आय के 10% से अधिक भुगतान किए गए वास्तविक किराए तक सीमित है। डिडक्शन क्लेम सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसका कोई घर नहीं है और उसे किराया देना पड़ता हो। इसके साथ उसे आवासीय प्रूफ के साथ फॉर्म 10बीए में डिक्लेरेशन भरकर देना होगा।