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इनकम टैक्स विभाग की तरफ से आपको कई कारणों से नोटिस भेजा जाता है। समय पर आईटीआर फाइल न करने से लेकर सैलरी या संपत्ति की सही जानकारी नहीं देने तक किसी भी तरह की गड़बड़ी पर आपको नोटिस भेजा जा सकता है और कई बार जुर्माना भी लग सकता है।

Income Tax Notice

Income Tax Notice: कई बार आप समय से इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, सभी तरह के टैक्स चुका देते हैं इसके बावजूद आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भेज दिया जाता है। आप सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इनकम टैक्स का ये नोटिस आपको क्यों मिला है? चलिए हम आपको बताते हैं कि इनकम टैक्स विभाग आपको किन-किन कारणों से नोटिस भेज सकता है। साथ ही यह भी बताएंगे कि आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए। 


इनकम टैक्स रिटर्न में गलत जानकारी देना
अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अपनी संपत्ति या फिर सैलरी के बारे में गलत जानकारी देते हैं तो फिर आयकर विभाग की तरफ से आपको नोटिस जरूर भेजा जाएगा। ऐसे में आपको अपनी संपत्ति या फिर सैलरी की जानकारी सही से भरनी होगी। इसके अलावा आपको पैन नंबर या एड्रेस सहित अन्य जानकारियां भी बिल्कुल सही से भरनी होंगी। 


असली इनकम और डिक्लेयर की गई इनकम का अलग- अलग होना
अगर आपकी असली इनकम कुछ और है और आपने रिटर्न फाइल करते समय कुछ और दिखाया है तो इसके लिए भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस भेजा जा सकता है। हमेशा याद रखिए कि आपके प्रोफाइल में जो भी आय है, अगर रिटर्न फाइल करते समय वह अलग होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे में आपको अपनी सैलरी, निवेश से होने वाली आय, असली इनकम सभी जानकारी सही सही देनी चाहिए। 


इनकम या ट्रांजैक्शन में ज्यादा उतार चढ़ाव होने पर भी नोटिस
इसके अलावा आयकर विभाग आपको तब भी नोटिस भेज सकता है अगर आपके इनकम या ट्रांजैक्शन में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जैसे अचानक अगर आपकी आय बहुत अधिक बढ़ जाए या बहुत अधिक कम हो जाए तो फिर इस स्थिति में नोटिस भेजकर आपसे जानकारी मांगी जा सकती है। 


टीडीएस क्लेम में आपने गड़बड़ी की हो
अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपने टीडीएस क्लेम करने में किसी भी तरह की गड़बड़ी की तो फिर आपको नोटिस आ सकता है। फॉर्म 26AS और 16 या 16A की जानकारी के मुताबिक ही आपको यह क्लेम करना होगा। 


इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में देरी होने पर
इनकम टैक्स रिटर्न को अगर आप सही समय पर फाइल नहीं करते हैं तो उस स्थिति में भी आपको नोटिस भेजकर पूछताछ की जा सकती है। ऐसे में आप तय तारीख से पहले इनकम टैक्स फाइल जरूर कर दें। वर्ना नोटिस के साथ-साथ ज्यादा देरी होने पर जुर्माना भी लग सकता है। 


कभी टैक्स चोरी का मामला सामने आया हो
इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कई बार टैक्स रिटर्न्स का आंकलन भी किया जाता है। अगर इसमें पाया जाता है कि कभी आपने टैक्स चोरी की है या फिर छिपाने की कोशिश की है तो फिर उस स्थिति में भी आपको नोटिस भेजकर जानकारी मांगी जा सकती है। 

 

संवादपत्र

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