निवेश से आय के विवरण देने के लिए वो सब जो आपको जानना चाहिए

आपकी आय का वर्णन देने के लिए सात आयकर रिटर्न फॉर्म हैं, जिन्हें आपको सरकार को बताना चाहिए |

निवेश से आय के विवरण देने के लिए वो सब जो आपको जानना चाहिए

क्या आप जानते हैं कि आपको सरकार को अपनी सारी कमाई घोषित करना अनिवार्य है? इसका मतलब है कि यदि आपके पास आपके नियमित वेतन के अलावा अन्य आय के स्रोत हैं, तो आप कानूनी रूप से आयकर विभाग को उन स्त्रोतों के बारे में बताने के लिए बाध्य हैं।

हां, यह पर्याप्त नहीं है कि आपका नियोक्ता आपके वेतन से हर महीने एक निश्चित राशि की कटौती "स्रोत पर कर कटौती" (टी.डी.एस.) के रूप में करता है, और इस राशि को आपके कर भुगतान के रूप में सरकार को जमा करता है।

इसके साथ-साथ, आपको स्वयं अधिकारियों को अपनी वेतन आय, साथ ही अन्य स्रोतों, जैसे किराए और निवेश से आय, यदि कोई हो, के बारे में बताना आवश्यक है। इसे ही आयकर रिटर्न दाखिल करने के रूप में जाना जाता है।

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राशि कितनी छोटी है या किसी विशेष आय या निवेश पर कर लगेगा या नहीं, इसे दायर करना होगा; यदि यह कर योग्य नहीं है, तो आप इसकी रिफंड का दावा कर सकते हैं।

रिटर्न दाखिल करना

टी.डी.एस. या आयकर रिटर्न के लिए एक वेतनभोगी कर्मचारी होना ही जरुरी नहीं है। ये नियम केवल स्थायी कर्मचारियों पर लागू नहीं हैं।  फ्रीलांसरों के भी वेतन से कर काटा जाता है, उन्हें भी रिटर्न दाखिल करना होता है।

लेकिन उन लोगों के बारे में क्या, जो न तो वेतनभोगी व्यक्ति हैं और न ही फ्रीलांसर बन अपनी सेवाओं से कमा रहे हैं, लेकिन उनकी फिर भी अन्य आय धाराएं हैं? क्या वे इन आयकर नियमों से मुक्त हैं? निश्चित रूप से नहीं, वे भी उन्हीं कानूनों के तहत बंधे हैं।

संक्षेप में यह है कि, यदि आपके पास आय है, तो आपको औपचारिक रूप से सरकार को सूचित करना होगा और आयकर का भुगतान भी करना होगा। हालांकि, कर लगाने के लिए कूल आय 2.5 लाख रुपये से अधिक सालाना होनी चाहिए। यदि आप 60 वर्ष से कम आयु के हैं, तो यह सीमा आपकी उम्र के साथ बढ़ती चली जाती है|

आयकर फॉर्म

चूंकि आय धाराएँ इतनी विविध हो सकती हैं, इसलिए आयकर विभाग ने आय के विभिन्न प्रकारों को घोषित करने के लिए सात अलग-अलग रूपों को अधिसूचित किया है। जो  इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म के रूप में जाना जाता है, वे आमतौर पर ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 और ITR 7 फॉर्म  के रूप में जाने जाते हैं।

करदाताओं को अपने नियत तारीख पर या उससे पहले उचित आई.टी.आर. पर अपने कर रिटर्न की घोषणा करना ज़रूरी होता है। इस प्रकार, ये आई.टी.आर. फॉर्म अन्य उद्देश्यों की भी पूर्ति करते हैं। वे हमें उन प्रकार की आय के बारे में शिक्षित करते हैं जो कर योग्य हैं और जिन्हें घोषित करने की आवश्यकता है।

एक व्यक्ति के रूप में, आप आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं यदि आपकी आयु और आय निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी में है:

  • 60 वर्ष से कम आयु: 2.5 लाख रुपये से अधिक की सकल वार्षिक आय।
  • आयु 60 वर्ष से अधिक ,लेकिन 80 वर्ष से कम: आय 3 लाख रुपये से अधिक।
  • आयु 80 वर्ष से अधिक:आय 5 लाख रुपये से अधिक।

अन्य शर्तें हैं जो किसी व्यक्ति के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य बनाती हैं, ये हैं:

  • संबंधित व्यक्ति के पास आय का एक से अधिक स्रोत (गृह संपत्ति, पूंजीगत लाभ आदि) है।
  • वह आयकर रिफंड का दावा करना चाहता है।
  • उसने वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी संपत्ति में निवेश किया है, या विदेश में संपत्ति से कमाई की है।
  • वह वीजा या ऋण के लिए आवेदन करना चाहता है।

आय के  प्रकार

जैसा कि पहले कहा गया था, आय धाराओं की कौन सी श्रेणियां कर योग्य हैं, यह जानने के लिए एक पक्का तरीका होगा,विभिन्न आई.टी.आर. रूपों का अध्ययन करना। तो आइए हम उन पर एक नजर डालते हैं:

ITR-1 (कुल कमाई 50 लाख रुपये से कम)

सहज भी कहा जाता है, यह फॉर्म उन भारतीय निवासियों के लिए है जिनकी कुल कमाई निम्नलिखित में से किसी से है:

  • वेतन / पेंशन।
  • एक ही संपत्ति से किराया।
  • अन्य स्रोत (हॉर्स रेसिंग से आय और लॉटरी जीत को छोड़कर)।
  • कृषि आय (रु 5,000 तक) |

ITR 2 (कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक)

यह फॉर्म उस स्थिति में काम आता है जब ITR 1 के अतिरिक्त निम्न स्थितियाँ भी होती हैं:

  • अन्य स्रोतों से आय में लॉटरी जीत और घुड़दौड़ से आय शामिल है।
  • कर योग्य पूंजीगत लाभ हैं।
  • आय व्यवसाय या पेशेवर सेवाओं (डॉक्टर, वकील आदि) से होती है।
  • यदि व्यक्ति कंपनी निदेशक है।
  • असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश हैं।
  • विदेश में संपत्ति से आय।
  • विदेशी आय।
  • जब पति / पत्नी / बच्चों की आय भी निर्धारिती के साथ जोड़ दी जाती है।

इसके अलावा, एक से अधिक संपत्ति से किराए की आय और 5,000 रुपये से अधिक की कृषि आय को भी इस फॉर्म में उल्लेखित किया जाना होता है|

ITR 3

यह फॉर्म उपयोग में आता है जब निर्धारिती की आय है:

  • मालिकाना कारोबार (2 करोड़ रुपये से ऊपर की आय)
  • व्यवसायी सेवाए।
  • कंपनी का निर्देशन।
  • असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश।
  • कंपनी भागीदार के रूप में आय।

अगर इनमें से किसी के अलावा संपत्ति, वेतन, पेंशन और अन्य स्रोतों से कोई आय होती है, तो इसका उल्लेख इस रूप में किया जा सकता है।

ITR 4

चौथा रूप, जिसे सुगम कहा जाता है, इस के पास कोई नया आय स्रोत नहीं है, केवल पहले के रूपों में बताए गए आय के विभिन्न स्लैबों का उल्लेख है।

ITR 5

यह फॉर्म संघों और कंपनियों से संबंधित है, और उन व्यक्तियों के लिए है, जिन्होंने इनमे से अर्जित किया है:

  • एक मृत व्यक्ति की संपत्ति।
  • एक दिवालिया व्यक्ति की संपत्ति।
  • कोई भी व्यापार का ट्रस्ट और निवेश कोष।

ITR 6

इसमें व्यक्तियों के आय का उल्लेख नहीं है।

ITR 7

यह ऐसे व्यक्तियों के लिए है, जिनके पास धार्मिक उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से स्थापित एक ट्रस्ट या कानूनी इकाई के तहत रखी गई किसी भी संपत्ति से आय है।

आखरी शब्द

कई कारण हैं की  आपको अपना रिटर्न क्यों दाखिल करना चाहिए, सबसे पहले यह कानून के तहत आवश्यक है, चाहे आपकी आय कितनी भी छोटी या महत्वहीन क्यों न हो। यदि यह एक गैर-कर योग्य राशि है, तो आपको यह रिफंड मिल जाएगा।

कभी-कभी, टी.डी.एस.कटने से पहले भी आपकी कुल आय कर छूट की सीमा से कम हो सकती है। हालाँकि, यदि आप रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको कटौती की गई राशि रिफंड नहीं मिलती है। इसके अलावा, यदि आप कभी भी आपातकालीन स्थिति के दौरान ऋण के लिए बैंकों से संपर्क करते हैं, तो आपके द्वारा पूछे जाने वाले दस्तावेजों में से एक आपका कर विवरण होता है।

इसके अलावा, यदि आप अपने करों का भुगतान नहीं करते हैं और अपनी आय की रिपोर्ट करते हैं, तो जुर्माना भारी पड़ सकता है। इसलिए सुरक्षित खेलें, सुरक्षित रहें और जानें कि क्या कर योग्य हैं। देखें कि आयकर अधिनियम की धारा 80 के तहत क्या कटौती उपलब्ध है।

क्या आप जानते हैं कि आपको सरकार को अपनी सारी कमाई घोषित करना अनिवार्य है? इसका मतलब है कि यदि आपके पास आपके नियमित वेतन के अलावा अन्य आय के स्रोत हैं, तो आप कानूनी रूप से आयकर विभाग को उन स्त्रोतों के बारे में बताने के लिए बाध्य हैं।

हां, यह पर्याप्त नहीं है कि आपका नियोक्ता आपके वेतन से हर महीने एक निश्चित राशि की कटौती "स्रोत पर कर कटौती" (टी.डी.एस.) के रूप में करता है, और इस राशि को आपके कर भुगतान के रूप में सरकार को जमा करता है।

इसके साथ-साथ, आपको स्वयं अधिकारियों को अपनी वेतन आय, साथ ही अन्य स्रोतों, जैसे किराए और निवेश से आय, यदि कोई हो, के बारे में बताना आवश्यक है। इसे ही आयकर रिटर्न दाखिल करने के रूप में जाना जाता है।

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राशि कितनी छोटी है या किसी विशेष आय या निवेश पर कर लगेगा या नहीं, इसे दायर करना होगा; यदि यह कर योग्य नहीं है, तो आप इसकी रिफंड का दावा कर सकते हैं।

रिटर्न दाखिल करना

टी.डी.एस. या आयकर रिटर्न के लिए एक वेतनभोगी कर्मचारी होना ही जरुरी नहीं है। ये नियम केवल स्थायी कर्मचारियों पर लागू नहीं हैं।  फ्रीलांसरों के भी वेतन से कर काटा जाता है, उन्हें भी रिटर्न दाखिल करना होता है।

लेकिन उन लोगों के बारे में क्या, जो न तो वेतनभोगी व्यक्ति हैं और न ही फ्रीलांसर बन अपनी सेवाओं से कमा रहे हैं, लेकिन उनकी फिर भी अन्य आय धाराएं हैं? क्या वे इन आयकर नियमों से मुक्त हैं? निश्चित रूप से नहीं, वे भी उन्हीं कानूनों के तहत बंधे हैं।

संक्षेप में यह है कि, यदि आपके पास आय है, तो आपको औपचारिक रूप से सरकार को सूचित करना होगा और आयकर का भुगतान भी करना होगा। हालांकि, कर लगाने के लिए कूल आय 2.5 लाख रुपये से अधिक सालाना होनी चाहिए। यदि आप 60 वर्ष से कम आयु के हैं, तो यह सीमा आपकी उम्र के साथ बढ़ती चली जाती है|

आयकर फॉर्म

चूंकि आय धाराएँ इतनी विविध हो सकती हैं, इसलिए आयकर विभाग ने आय के विभिन्न प्रकारों को घोषित करने के लिए सात अलग-अलग रूपों को अधिसूचित किया है। जो  इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म के रूप में जाना जाता है, वे आमतौर पर ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 और ITR 7 फॉर्म  के रूप में जाने जाते हैं।

करदाताओं को अपने नियत तारीख पर या उससे पहले उचित आई.टी.आर. पर अपने कर रिटर्न की घोषणा करना ज़रूरी होता है। इस प्रकार, ये आई.टी.आर. फॉर्म अन्य उद्देश्यों की भी पूर्ति करते हैं। वे हमें उन प्रकार की आय के बारे में शिक्षित करते हैं जो कर योग्य हैं और जिन्हें घोषित करने की आवश्यकता है।

एक व्यक्ति के रूप में, आप आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं यदि आपकी आयु और आय निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी में है:

  • 60 वर्ष से कम आयु: 2.5 लाख रुपये से अधिक की सकल वार्षिक आय।
  • आयु 60 वर्ष से अधिक ,लेकिन 80 वर्ष से कम: आय 3 लाख रुपये से अधिक।
  • आयु 80 वर्ष से अधिक:आय 5 लाख रुपये से अधिक।

अन्य शर्तें हैं जो किसी व्यक्ति के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य बनाती हैं, ये हैं:

  • संबंधित व्यक्ति के पास आय का एक से अधिक स्रोत (गृह संपत्ति, पूंजीगत लाभ आदि) है।
  • वह आयकर रिफंड का दावा करना चाहता है।
  • उसने वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी संपत्ति में निवेश किया है, या विदेश में संपत्ति से कमाई की है।
  • वह वीजा या ऋण के लिए आवेदन करना चाहता है।

आय के  प्रकार

जैसा कि पहले कहा गया था, आय धाराओं की कौन सी श्रेणियां कर योग्य हैं, यह जानने के लिए एक पक्का तरीका होगा,विभिन्न आई.टी.आर. रूपों का अध्ययन करना। तो आइए हम उन पर एक नजर डालते हैं:

ITR-1 (कुल कमाई 50 लाख रुपये से कम)

सहज भी कहा जाता है, यह फॉर्म उन भारतीय निवासियों के लिए है जिनकी कुल कमाई निम्नलिखित में से किसी से है:

  • वेतन / पेंशन।
  • एक ही संपत्ति से किराया।
  • अन्य स्रोत (हॉर्स रेसिंग से आय और लॉटरी जीत को छोड़कर)।
  • कृषि आय (रु 5,000 तक) |

ITR 2 (कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक)

यह फॉर्म उस स्थिति में काम आता है जब ITR 1 के अतिरिक्त निम्न स्थितियाँ भी होती हैं:

  • अन्य स्रोतों से आय में लॉटरी जीत और घुड़दौड़ से आय शामिल है।
  • कर योग्य पूंजीगत लाभ हैं।
  • आय व्यवसाय या पेशेवर सेवाओं (डॉक्टर, वकील आदि) से होती है।
  • यदि व्यक्ति कंपनी निदेशक है।
  • असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश हैं।
  • विदेश में संपत्ति से आय।
  • विदेशी आय।
  • जब पति / पत्नी / बच्चों की आय भी निर्धारिती के साथ जोड़ दी जाती है।

इसके अलावा, एक से अधिक संपत्ति से किराए की आय और 5,000 रुपये से अधिक की कृषि आय को भी इस फॉर्म में उल्लेखित किया जाना होता है|

ITR 3

यह फॉर्म उपयोग में आता है जब निर्धारिती की आय है:

  • मालिकाना कारोबार (2 करोड़ रुपये से ऊपर की आय)
  • व्यवसायी सेवाए।
  • कंपनी का निर्देशन।
  • असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश।
  • कंपनी भागीदार के रूप में आय।

अगर इनमें से किसी के अलावा संपत्ति, वेतन, पेंशन और अन्य स्रोतों से कोई आय होती है, तो इसका उल्लेख इस रूप में किया जा सकता है।

ITR 4

चौथा रूप, जिसे सुगम कहा जाता है, इस के पास कोई नया आय स्रोत नहीं है, केवल पहले के रूपों में बताए गए आय के विभिन्न स्लैबों का उल्लेख है।

ITR 5

यह फॉर्म संघों और कंपनियों से संबंधित है, और उन व्यक्तियों के लिए है, जिन्होंने इनमे से अर्जित किया है:

  • एक मृत व्यक्ति की संपत्ति।
  • एक दिवालिया व्यक्ति की संपत्ति।
  • कोई भी व्यापार का ट्रस्ट और निवेश कोष।

ITR 6

इसमें व्यक्तियों के आय का उल्लेख नहीं है।

ITR 7

यह ऐसे व्यक्तियों के लिए है, जिनके पास धार्मिक उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से स्थापित एक ट्रस्ट या कानूनी इकाई के तहत रखी गई किसी भी संपत्ति से आय है।

आखरी शब्द

कई कारण हैं की  आपको अपना रिटर्न क्यों दाखिल करना चाहिए, सबसे पहले यह कानून के तहत आवश्यक है, चाहे आपकी आय कितनी भी छोटी या महत्वहीन क्यों न हो। यदि यह एक गैर-कर योग्य राशि है, तो आपको यह रिफंड मिल जाएगा।

कभी-कभी, टी.डी.एस.कटने से पहले भी आपकी कुल आय कर छूट की सीमा से कम हो सकती है। हालाँकि, यदि आप रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको कटौती की गई राशि रिफंड नहीं मिलती है। इसके अलावा, यदि आप कभी भी आपातकालीन स्थिति के दौरान ऋण के लिए बैंकों से संपर्क करते हैं, तो आपके द्वारा पूछे जाने वाले दस्तावेजों में से एक आपका कर विवरण होता है।

इसके अलावा, यदि आप अपने करों का भुगतान नहीं करते हैं और अपनी आय की रिपोर्ट करते हैं, तो जुर्माना भारी पड़ सकता है। इसलिए सुरक्षित खेलें, सुरक्षित रहें और जानें कि क्या कर योग्य हैं। देखें कि आयकर अधिनियम की धारा 80 के तहत क्या कटौती उपलब्ध है।

संवादपत्र

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