New PAN Card Rules To Come Into Effect From December 5. Details Here

एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि अब एकल अभिभावक माँ होने पर आवेदक के लिए पैन आवेदन में पिता का नाम देने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है।

5 दिसम्बर से लागू होने वाले नए पैन कार्ड नियमों पर एक नज़र
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं जो नए पैन (स्थाई खाता संख्या) के लिए आवेदन करने वालों पर लागू होंगे। ये नए नियम 5 दिसम्बर 2018 से प्रभावी होंगे।

पैन कार्ड सरकार द्वारा जारी किया गया दस्तावेज़ है जो आपका वैध पहचान पत्र भी है। बैंक में नया खाता खोलने, संपत्ति/ निवेश को बेचने या खरीदने, आयकर रिटर्न भरने और निश्चित सीमा से ज़्यादा का वित्तीय लेनदेन करने पर रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार पैन बताने की ज़रूरत होती है।

सीबीडीटी के द्वारा लागू किए आयकर नियमों में बाहरवीं बार बदलाव किया गया है। नियमों में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:
आयकर विभाग ने कुछ मामलों जैसे एकल अभिभावक माँ होने पर आवेदक के लिए पिता का नाम बताने की बाध्यता को हटा दिया है। अगर पिता की मृत्यु हो चुकी है अथवा वे अलग हो चुके हैं तो उनका नाम बताना आवेदक की मर्जी पर निर्भर होगा।

इसके अलावा किए गए अधिकांश बदलाव उन व्यक्तियों पर ही लागू  होंगे जिनका किसी व्यवसाय से संबंध है।

सभी व्यवसायों को पैन लेना ज़रूरी होगा भले ही एक वित्तीय वर्ष में उनकी कुल बिक्री या कारोबार 5 लाख रूपये से ज़्यादा ना हो। इस कदम से वित्तीय लेनदेन पर निगाह रखना आसान होगा और  टैक्स आधार बढ़ने के साथ टैक्स चोरी की संभावना भी कम होगी।
 
इस नोटिफिकेशन के बाद एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रूपये के कारोबार पर भी पैन लेना होगा। जिस वित्तीय वर्ष में आप की आय शामिल की जाएगी उस वर्ष की 31 मई या उससे पहले की तारीख में आपको पैन के लिए आवेदन करना होगा। 

इसी तरह, 2.5 लाख से ज़्यादा के वित्तीय लेनदेन पर पैन बताना ज़रूरी होगा। जिन व्यवसायों के पास पैन नहीं है उन्हें आने वाले वित्तीय वर्ष के 31मई या उससे पहले पैन के लिए आवेदन करना होगा।

ऐसे व्यक्ति के मामले में जो संस्थापक, पार्टनर, ट्रस्टी, कर्ता, लेखक, निदेशक, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पदाधिकारी, या उपरोक्त व्यक्तियों की तरफ से कार्य करने के लिए अधिकृत है और उसके पास पैन कार्ड नहीं है तो उन्हें आने वाले वित्तीय वर्ष के 31 मई या उससे पहले पैन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहिए।
 

संवादपत्र

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