Now all taxpayers will have to fill common ITR form

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सभी करदाताओं के लिए लाने जा रहा है कॉमन आयकर रिटर्न फॉर्म।

सभी टैक्सपेयर्स को भरना होगा कॉमन ITR फॉर्म

ITR Form: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर रिटर्न जमा करने में आम करदाताओं को होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए एक कॉमन ITR फॉर्म लागू करने जा रहा है। नये फॉर्म के प्रभावी हो जाने के बाद अधिकांश करदाताओं को आयकर रिटर्न जमा करते समय इसी फार्म को भरना होगा, इस तरह उन्हें सही फॉर्म को चुनने में होने वाली परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस कॉमन आईटीआर फॉर्म का मसौदा जारी करके लोगों से इस पर सुझाव मांगे हैं। लोगों से मसौदे पर मिलने वाले सुझावों पर विचार किया जाएगा और उचित सुझावों के अनुसार इस मसौदे को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया आरंभ होगी।

आयकर रिटर्न के 7 अलग-अलग फॉर्म

मौजूदा समय में आयकर रिटर्न भरने के लिए ITR-1 से लेकर ITR-7 तक सात अलग-अलग फॉर्म है। इनसे लोगों को सही फार्म चुनने में काफी उलझन होती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए प्रस्ताव के अनुसार इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद ITR-1 से लेकर ITR-6 तक सभी फॉर्मों के बदले केवल एक कॉमन फॉर्म का उपयोग करना होगा। कॉमन फॉर्म के अलावा केवल एक और फार्म ITR-7 रह जाएगा, जिसे अलग से भरना जरूरी होगा। यह फॉर्म ट्रस्ट और गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए है। इसके अलावा कॉमन आईटीआर फॉर्म आने के बाद भी, 50 लाख तक की आय वाले करदाताओं द्वारा भरा जाने वाले फार्म ITR-1 और ITR-4 को जारी रखा जाएगा। इन दोनों फॉर्मों को भरना काफी आसान माना जाता है। इसलिए जो लोग कॉमन फॉर्म की जगह इनका उपयोग जारी रखना चाहेंगे वे आगे भी ऐसा कर सकेंगे।

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कॉमन ITR फॉर्म क्यों जरूरी है

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर रिटर्न जमा करने में आम करदाताओं को होने वाली परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से द्वारा कॉमन आईटीआर फॉर्म लाने जा रहा है। नए फॉर्म में ज्यादा विवरण भरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इस फॉर्म में अधिकतर जानकारियां पहले से भरी हुई होंगी और आपको इस फॉर्म में केवल आय से संबंधित विवरण भरने होंगे। यह आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाएगा और साथ ही रिटर्न फाइल करने में लगने वाले समय को भी कम करेगा। आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाकर इस संबंध में ज्यादा जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

कॉमन ITR फॉर्म पर अपने सुझाव इस तरह दे सकते हैं-

1. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर क्लिक करें। 

2. कॉमन आईटीआर फॉर्म के मसौदे से संबंधित पीडीएफ डाउनलोड करें।

3. फॉर्म को ध्यान से पढ़ें।

4. वेबसाइट पर नीचे की तरफ Contact us में दिए गए फीडबैक विकल्प पर क्लिक करें।

5. अपनी प्रतिक्रिया दें।

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