GST Refund : घर की बुकिंग हो या फिर बीमा पॉलिसी, रद्द होने पर आसानी से मिलेगा GST रिफंड, नए नियम को जान लीजिए

घर की बुकिंग या बीमा पॉलिसी के रद्द होने पर अब जीएसटी का पैसा दो साल के भीतर कभी भी रिफंड ले सकते हैं। नए नियम के तहत रिफंड की प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है।

GST Refund

GST Refund : अगर आपने कोई घर बुक किया और किसी कारणवश बुकिंग रद्द करनी पड़ी तो फिर पैसे की वापसी को लेकर अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। बुकिंग के समय पैसों के भुगतान के साथ लगे जीएसटी को अब आप आसानी से रिफंड करा सकते हैं। जीएसटी काउंसिल ने अब इस नियम को बेहद ही आसान कर दिया है। इसका फायदा बीमा पॉलिसी के रद्द होने पर भी आपको मिलेगा। 


दरअसल, किसी भी बिल्डर से मकान खरीदने के लिए जब आप उसकी बुकिंग कराते हैं तो आपको बुकिंग के पैसे के साथ ही जीएसटी का भी भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में अचानक बुकिंग रद्द करनी पड़े तो पैसा वापस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। 


कई बार बिल्डर बुकिंग के पैसे तो लौटा देता है लेकिन जीएसटी के पैसे रिफंड लेने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। बीमा पॉलिसी के साथ भी ऐसा ही होता है। इसी दिक्कत को अब जीएसटी काउंसिल ने दूर कर दिया है। 


काउंसिल के इस नए नियम के तहत अब ग्राहक सीधे रिफंड के लिए आवेदन कर पाएंगे। दो साल के भीतर ग्राहक कभी भी जीएसटी रिफंड ले सकेंगे। हां, इसके लिए जीएसटी नंबर आपको पास जरूर होना चाहिए। साथ ही आपको इसके आधिकारिक पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। 


रजिस्ट्रेशन के समय ये जानकारी दें

अपना नाम और पैन नंबर सही से भरें। 
जिस भी राज्य में आपको रिफंड लेना है, उसकी जानकारी दें। 
अपना पता, बैंक खाते की डिटेल बिल्कुल सही सही भरें। 
अपने आधार कार्ड का डिटेल दीजिए। 
जब आप सारी जानकारी भरने के बाद इसे सबमिट करेंगे तो फिर आपके आधार का वेरिफिकेशन होगा। 
अब आपका अस्थाई रजिस्ट्रेशन तैयार है। 


फॉर्म कैसे भरें

GSTN पोर्टल (https://www.gst.gov.in/)  पर जाएं। 
यहां Form GST RFD-01 को भरिए। 
अब ‘Refund for unregistered person’ पर क्लिक कीजिए। 
यहां आपसे जो भी जानकारी मांगी जा रही है, उसे भर दीजिए। 
याद रखिए आपको सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। 

 

GST Refund : अगर आपने कोई घर बुक किया और किसी कारणवश बुकिंग रद्द करनी पड़ी तो फिर पैसे की वापसी को लेकर अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। बुकिंग के समय पैसों के भुगतान के साथ लगे जीएसटी को अब आप आसानी से रिफंड करा सकते हैं। जीएसटी काउंसिल ने अब इस नियम को बेहद ही आसान कर दिया है। इसका फायदा बीमा पॉलिसी के रद्द होने पर भी आपको मिलेगा। 


दरअसल, किसी भी बिल्डर से मकान खरीदने के लिए जब आप उसकी बुकिंग कराते हैं तो आपको बुकिंग के पैसे के साथ ही जीएसटी का भी भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में अचानक बुकिंग रद्द करनी पड़े तो पैसा वापस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। 


कई बार बिल्डर बुकिंग के पैसे तो लौटा देता है लेकिन जीएसटी के पैसे रिफंड लेने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। बीमा पॉलिसी के साथ भी ऐसा ही होता है। इसी दिक्कत को अब जीएसटी काउंसिल ने दूर कर दिया है। 


काउंसिल के इस नए नियम के तहत अब ग्राहक सीधे रिफंड के लिए आवेदन कर पाएंगे। दो साल के भीतर ग्राहक कभी भी जीएसटी रिफंड ले सकेंगे। हां, इसके लिए जीएसटी नंबर आपको पास जरूर होना चाहिए। साथ ही आपको इसके आधिकारिक पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। 


रजिस्ट्रेशन के समय ये जानकारी दें

अपना नाम और पैन नंबर सही से भरें। 
जिस भी राज्य में आपको रिफंड लेना है, उसकी जानकारी दें। 
अपना पता, बैंक खाते की डिटेल बिल्कुल सही सही भरें। 
अपने आधार कार्ड का डिटेल दीजिए। 
जब आप सारी जानकारी भरने के बाद इसे सबमिट करेंगे तो फिर आपके आधार का वेरिफिकेशन होगा। 
अब आपका अस्थाई रजिस्ट्रेशन तैयार है। 


फॉर्म कैसे भरें

GSTN पोर्टल (https://www.gst.gov.in/)  पर जाएं। 
यहां Form GST RFD-01 को भरिए। 
अब ‘Refund for unregistered person’ पर क्लिक कीजिए। 
यहां आपसे जो भी जानकारी मांगी जा रही है, उसे भर दीजिए। 
याद रखिए आपको सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। 

 

संवादपत्र

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