Things you need to know about filing your taxes for FY 2019–20

ऑनलाइन आई.टी.आर. फाइल करने से, आपको अनेकों दस्तावेज़ों को जमा करना होगा जैसे कि आधार कार्ड,वेतन पर्ची, अपडेट किया गया बैंक/पासबुक का विवरण,फॉर्म 16,फॉर्म 26AS ,ब्याज का प्रमाणपत्र और कटौतियोग्य इंस्ट्रूमेंट्स का प्रमाण |

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स फाइल करने के बारे में जिन चीज़ों के बारे में आपको जानना चाहिए

वित्तीय वर्ष 2019-20 में आपके आयकर रिटर्न को फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है | यदि आप नहीं जानते हैं कि आई.टी.आर. कैसे फाइल करें तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के संपर्क में आएं जो इसमें आपका मार्गदर्शन कर सके | हालांकि, आपको इसके पहले अपने दस्तावेज़ जमा करने होंगे | यदि आप नहीं जानते हैं कि आपके आई.टी.आर. की प्रक्रिया के लिए किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ,तो यहाँ इस टैक्स प्रक्रिया की तैयारी के लिए एक त्वरित सूचि दी जा रही है |

आधार कार्ड

सफलतापूर्वक अपना आई.टी.आर. फाइल करने के लिए अपने आधार का विवरण देना अनिवार्य है | यदि आपके पास यह नहीं है,तो आप यु.आई.डी.ए.आई. वेबसाइट के माध्यम से यहां से एक इ-आधार के लिए आवेदन कर सकते हैं | यदि आपने इ-आधार के लिए आवेदन कर दिया है पर आपको अभी तक वह प्राप्त नहीं हुआ है तो रिटर्न फाइल करते वक़्त अपनी नामांकन आई.डी. का उल्लेख भी कर सकते हैं |

बैंक का विवरण

आई.टी.आर. फाइल करते वक़्त, अपने बैंक खाते की सभी जानकारी सही से भरें | यदि आपके पास एक से ज्यादा बैंक खाता है तो आपको अपने सभी बैंक खातों का विवरण देना होगा | इस वित्तीय वर्ष में अर्जित किया गया कोई भी लाभांश या ब्याज आय को रिपोर्ट करने के लिए अपने स्टेटमेंट/पासबुक को जांचें और अपडेट करें |

वेतन पर्ची

अधिकतर वेतनभोगी पेशेवर, यहां इ-फाइलिंग वेबसाइट पर उपलब्ध आई.टी.आर.-1 (50 लाख से कम की आय के लिए) या आई.टी.आर.-2 (50 लाख से ज्यादा की आय के लिए) का उपयोग कर सकता है| वेतन पर्ची में आपके मूल वेतन,महंगाई भत्ता (डी.ए.), घर किराया भत्ता (एच.आर.ए.) आदि का विवरण दिया जाएगा,जो आप निर्दिष्ट करेंगे |

फॉर्म 16

फॉर्म 16 नियोक्ता द्वारा जारी एक टी.डी.एस. (स्त्रोत पर कर-कटौती) प्रमाणपत्र है ,और इसके दो भाग हैं ए और बी | फॉर्म 16A में आपके वेतन और उसपे हुए टी.डी.एस. कटौती का विवरण शामिल होता है| फॉर्म 16B में आपकी सकल वेतन, अन्य छूट, और अनुलाभ निर्दिष्ट होते हैं | यदि आप सोच रहे हैं कि आप फॉर्म 16 कैसे पा सकते हैं ,तो 'टी.आर.ए.सी.ए.एस.' वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म जेनेरेट (उत्पन्न) करके डाउनलोड करें और कोई त्रुटि न हो,यह जांच लें|ये

फॉर्म 26AS

फॉर्म 26AS आपके पैन के एवज में जमा सभी करों और टी.डी.एस. कटौतियों का समेकित दृश्य देता है| इसमें आपको भुगतान करने वाले नियोक्ता,बैंक और अन्य इकाइयों द्वारा काटे गए टी.डी.एस. शामिल हैं |इसमें आपके द्वारा किया गया कोई भी अग्रिम कर भुगतान या स्व-मूल्यांकन कर भुगतान भी दिखाया जाता है |

ब्याज प्रमाणपत्र

यदि आपने फिक्स्ड डिपाजिट, डिपाजिट के प्रमाणपत्र,पोस्ट ऑफिस डिपाजिट या बचत खाते के ब्याज के रूप में कोई आय अर्जित की है ,तो आपको उसके बारे में आयकर विभाग में बताना होगा | सुनिश्चित करें कि आप वित्तीय संस्थान से एक ब्याज प्रमाणपत्र प्राप्त करें जिससे आपको उस वित्तीय वर्ष की सटीक ब्याज राशि जानने में कोई त्रुटि न हो|

कटौतियोग्य इंस्ट्रूमेंट्स का प्रमाण

धारा 80C के अंतर्गत किये गए निवेश,जैसे कि कर बचत म्यूच्यूअल फण्ड (इ.एल.एस.एस.),जीवन बीमा के लिए दिया गया प्रीमियम, इ.पी.एफ./पी.पी.एफ. में योगदान आदि को कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है | इसी प्रकार,स्वयं की,जीवनसाथी की और आप पर निर्भर माता-पिता की सेहत बीमा में भुगतान किया गया प्रीमियम धारा 80D के अंतर्गत दावा किया जा सकता है | गृह ऋण (धारा 24 ) और शिक्षा ऋण (धारा 80E) पर ब्याज भी अन्य उपलब्ध कटौतियां हैं जो आपके आयकर रिटर्न फाइल करते वक़्त आपकी कुल कर भार को कम कर सकता है | 

संवादपत्र

Union Budget