- Date : 12/01/2022
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- Read in English: What you need to know about filing IT returns for 2021?
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए शुरुआती गाइड
आयकर रिटर्न दाखिल करना एक मुश्किल प्रक्रिया हो सकती है, खासकर यदि आप इसके लिए नए हैं। परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से गलतियां करने और सीखने के बजाय अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की इस त्वरित सूची को देखें, जो इस कर मौसम में आपकी जिंदगी को कुछ आसान बना देगा।
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम समय सीमा कब है?
शुरू में आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2021 थी; हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण, इसे संशोधित कर पहले 30 सितंबर किया और फिर आयकर रिटर्न भरने की अंतिम समय सीमा 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है।
हालांकि निर्धारिती, जो अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, उन्हें ब्याज दंड से बचने के लिए अनुसूची के अनुसार ऐसा करने की आवश्यकता है।
मैं अपना आयकर रिटर्न ऑनलाइन कैसे भर सकता हूं?
आप आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आयकर रिटर्न भर सकते हैं। आप या तो उपयुक्त आईटीआर उपयोगिता को ऑफ़लाइन सहेजकर प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं या सीधे संबंधित डेटा ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं और इसे प्रसंस्करण के लिए जमा कर सकते हैं।
मैं एक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में आयकर रिटर्न कैसे दाखिल करूं?
अधिकांश वेतनभोगी निर्धारिती या तो फॉर्म आईटीआर1 या आईटीआर2 के तहत रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यदि सभी स्रोतों से आपकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये से कम है और आपके पास एक घर की संपत्ति है, तो आईटीआर1 का उपयोग करें। हालांकि, यदि आपके पास एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी का स्वामित्व या संयुक्त स्वामित्व है, तो आपको आईटीआर2 का उपयोग करना होगा।
अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले मुझे कौन से दस्तावेज संभाल कर रखने चाहिए?
अपने सभी कर विवरणों को सटीक रूप से दर्ज करना महत्वपूर्ण है। आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपने सभी आय संबंधी दस्तावेज, बैंक खाता और निवेश विवरण, अग्रिम कर और टीडीएस विवरण (फॉर्म 16 और 26एएस), अन्य प्रमाण पत्र और कटौतियां संभाल कर रखें।
मैं स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के सभी विवरणों की जांच कैसे कर सकता हूं?
टीडीएस और अग्रिम कर के सभी विवरण आपके पैन विवरण से जुड़े फॉर्म 26एएस पर उपलब्ध हैं। आप आयकर वेबसाइट में लॉग इन कर सकते हैं और 'ई-फाइल' मेन्यू व्यू के तहत जांच कर सकते हैं या किसी भी मूल्यांकन अवधि के लिए अपना टैक्स क्रेडिट विवरण (फॉर्म 26एएस) डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने सभी अलग-अलग खातों (जिससे पैन जुड़ा हुआ हो) को नेटबैंकिंग ऐप के माध्यम से टीडीएस विवरण की जांच कर सकते हैं, जिससे कर का भुगतान किया गया है।
कर कटौती का दावा करने में कौन से अनुभाग मेरी मदद करेंगे?
आप धारा 80सी, 80सीसीसी, और 80सीसीडी के तहत वर्ष के दौरान किए गए कर-विशिष्ट निवेश जैसे कर-बचत सावधि जमा, ईएलएसएस फंड, पीपीएफ, एनएससी, जीवन बीमा प्रीमियम आदि के साथ-साथ धारा 80डी और 80डीडीबी के तहत स्वयं, पति या पत्नी, आश्रित बच्चे और माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए कर कटौती का दावा कर सकते हैं।
क्या आईटीआर दाखिल करते समय मुझे वेतन के अलावा अन्य आय की जानकारी देनी होगी?
हां, आईटीआर फाइल करते समय सभी स्रोतों से आय की जानकारी देनी होगी। इसमें शेयर, संपत्ति या आभूषण जैसी पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से लाभ शामिल हो सकता है। यहां तक कि अगर आपके पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे द्वारा अर्जित आय को आपके साथ जोड़ दिया गया है, तो इसे आईटीआर में खुलावा करना चाहिए।
क्या पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर में कोई नई प्रक्रिया, नया फॉर्म, आय घोषणा या कोई अन्य घोषणा है?
वित्त अधिनियम 2020 में संशोधन के कारण आईटीआर में कुछ बदलाव किए गए हैं। यहां कुछ ऐसे बदलाव दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए:
- आईटीआर-1 का उपयोग उन व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जा सकता है जिन्होंने वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी के लिए धारा 194एन के तहत टीडीएस का भुगतान किया है।
- ईएसओपी पर कर पर विलंब के मामले में आईटीआर-1 और आईटीआर-4 का उपयोग नहीं किया जा सकता
- यदि वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश आय 10 लाख रुपये से अधिक हो और धारा 115बी के तहत कर योग्य हो, तो आईटीआर-2 या आईटीआर-3 भरना होगा
- खेल, लॉटरी, आदि से जीत को अनुसूची एसआई के तहत धारा 115बीबीडीए के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए अनावश्यक बना दिया गया है
क्या मुझे अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद कुछ करना है?
हां, अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद आपको यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि सभी विवरण सही और सटीक हैं। इसके लिए आईटीआर-वी फॉर्म जमा करना होता है। आप अपने आधार और ओटीपी के माध्यम से ई-फाइलिंग वेबसाइट पर या अपने बैंक के नेटबैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आप सत्यापन की एक भौतिक प्रति आईटी विभाग को भी भेज सकते हैं। सत्यापन 120 दिनों के भीतर पूरा करना होगा अन्यथा यह आपके आईटीआर को अमान्य कर देगा।