टैक्स में बड़ी छूट: 7 लाख की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं, समझें टैक्स स्लैब का गणित

मोदी सरकार ने अपने आखिरी पूर्णकालिक बजट में माध्यम वर्ग को टैक्स में छूट देकर बड़ा दांव चला है. यहां समझें टैक्स का पूरा गणित.

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नई दिल्ली। पीएम मोदी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चला है। बता दें कि यह मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट था। ऐसे में केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी छूट देकर चुनावी दांव चल दिया है। अभी तक टैक्स छूट की सीमा 5 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दिया गया है। टैक्स में छूट का फायदा वित्त वर्ष 2023-24 से प्रभावी हो जाएगा। मतलब इस साल 1 अप्रैल 2023 से सालाना आय पर टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकेगा। आइए जानते हैं टैक्स स्लैब के बारे में 


पहला टैक्स स्लैब 
जीरो से तीन लाख तक की सालाना आय - 0 फीसदी टैक्स 

दूसरा टैक्स स्लैब 
3 से 6 लाख रुपये सालाना आय - 5 फीसदी टैक्स 

तीसरा टैक्स स्लैब 
6 से 9 लाख रुपये सालाना आय - 10 फीसदी टैक्स 

चौथा टैक्स स्लैब 
9 से 12 लाख रुपये सालाना आय - 15 फीसदी टैक्स

पांचवा टैक्स स्लैब 
12 से 15 लाख रुपये सालाना आय - 20 फीसदी टैक्स 

छठवां टैक्स स्लैब 
15 लाख से ज्यादा सालाना आय - 30 फीसदी टैक्स 

अगर टैक्स छूट की बात करें, तो हर वर्ग के लोगों को फायदा देने की कोशिश की गई है। लेकिन 15 लाख रुपये से ज्यादा सालाना कमाई करने वालों को पहले की तरह 30 फीसदी टैक्स ही देना होगा। जबकि 12 से 15 लाख रुपये कमाई वालों को 25 फीसद की जगह 20 फीसद टैक्स देना होगा। वही 9 से 12 लाख वालों को 20 की जगह 15 फीसद टैक्स देना होगा। 

पुराना टैक्स सिस्मट  
2.5 लाख से 5 लाख रुपये सालाना आय - 5 फीसदी टैक्स  
5 लाख से 7.5 लाख रुपये सालाना आय - 10 फीसदी टैक्स 
7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये आय - 15 फीसदी टैक्स 
10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये आय - 20 फीसदी टैक्स  
12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये आय - 25 फीसदी टैक्स 
15 लाख रुपये से ज्यादा सालाना आय - 30 फीसदी टैक्स 

 

नई दिल्ली। पीएम मोदी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चला है। बता दें कि यह मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट था। ऐसे में केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी छूट देकर चुनावी दांव चल दिया है। अभी तक टैक्स छूट की सीमा 5 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दिया गया है। टैक्स में छूट का फायदा वित्त वर्ष 2023-24 से प्रभावी हो जाएगा। मतलब इस साल 1 अप्रैल 2023 से सालाना आय पर टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकेगा। आइए जानते हैं टैक्स स्लैब के बारे में 


पहला टैक्स स्लैब 
जीरो से तीन लाख तक की सालाना आय - 0 फीसदी टैक्स 

दूसरा टैक्स स्लैब 
3 से 6 लाख रुपये सालाना आय - 5 फीसदी टैक्स 

तीसरा टैक्स स्लैब 
6 से 9 लाख रुपये सालाना आय - 10 फीसदी टैक्स 

चौथा टैक्स स्लैब 
9 से 12 लाख रुपये सालाना आय - 15 फीसदी टैक्स

पांचवा टैक्स स्लैब 
12 से 15 लाख रुपये सालाना आय - 20 फीसदी टैक्स 

छठवां टैक्स स्लैब 
15 लाख से ज्यादा सालाना आय - 30 फीसदी टैक्स 

अगर टैक्स छूट की बात करें, तो हर वर्ग के लोगों को फायदा देने की कोशिश की गई है। लेकिन 15 लाख रुपये से ज्यादा सालाना कमाई करने वालों को पहले की तरह 30 फीसदी टैक्स ही देना होगा। जबकि 12 से 15 लाख रुपये कमाई वालों को 25 फीसद की जगह 20 फीसद टैक्स देना होगा। वही 9 से 12 लाख वालों को 20 की जगह 15 फीसद टैक्स देना होगा। 

पुराना टैक्स सिस्मट  
2.5 लाख से 5 लाख रुपये सालाना आय - 5 फीसदी टैक्स  
5 लाख से 7.5 लाख रुपये सालाना आय - 10 फीसदी टैक्स 
7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये आय - 15 फीसदी टैक्स 
10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये आय - 20 फीसदी टैक्स  
12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये आय - 25 फीसदी टैक्स 
15 लाख रुपये से ज्यादा सालाना आय - 30 फीसदी टैक्स 

 

संवादपत्र

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