Life Insurance Policy: इंश्योरेंस की मेच्योरिटी पर मिलने वाले पैसे पर भी देना होगा टैक्स, 16 अगस्त से नया नियम लागू

Life Insurance Policy: अब आपको लाइफ इंश्योरेंस की टर्म पूरी होने के बाद मिलने वाली राशि पर भी टैक्स देना होगा। जानिए सरकार के नए नियम के मुताबिक कितना बनेगा टैक्स?

Life Insurance Policy

Life Insurance Policy: आम तौर पर लाइफ इंश्योरेंस लेते समय दो बातें लोगों के दिमाग में होती है। पहली तो ये कि मेच्योरिटी के टाइम पर जो पैसा मिलेगा उसपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा जबतक उस इंश्योरेंस की किश्त भरेंगे तबतक उस राशि पर 80-सी के तहत राहत लेते रहेंगे। लेकिन अब ये नियम बदल गया है। अब आपको मेच्योरिटी पर टैक्स देना होगा। केंद्री()य प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 16 अगस्त को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक अगर आपकी सालाना प्रीमियम की राशि 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको मेच्योरिटी पर 10(10D) का फायदा नहीं मिलेगा। 

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इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 10(10D) में छठा, सातवां और आठवां प्रावधान जोड़ा गया है। इसके मुताबिक पॉलिसी टर्म के दौरान किसी भी साल ऐसा होता है कि सालाना प्रीमियम का पैसा 5 लाख रुपये से ज्यादा हुआ तो बीमाधारक को मेच्योरिटी पर मिलने वाली राशि पर टैक्स देना होगा। दूसरे शब्दों में जो छूट उसे 10(10D) के तहत मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी।  हालांकि जिन लोगों ने 1 अप्रैल 2023 से पहले पॉलिसी ली है वो इस नियम के तहत नहीं आएंगे और उन्हें मेच्योरिटी पर बिना टैक्स काटे पैसा मिलेगा। 

टैक्स को लेक जो नए नियम बनाए गए हैं उसके मुताबिक पॉलिसी मैच्योर होने के बाद जो रकम आपने प्रीमियम के तौर पर भरी है उसे हटाने के बाद बाकी की राशि पर टैक्स लगेगा। प्रॉफिट से होने वाली आय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय के तौर पर गिना जाएगा जिसका आपको रिटर्न में जिक्र करना होगा।

अगर आपने कई सारी पॉलिसी ली हुई है और कुल मिलाकर आपका प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो मेच्योरिटी पर उस पॉलिसी पर टैक्स लगेगा जो आपने सबसे आखिर में खरीदी होगी या जिस पॉलिसी को लेने की वजह से आपका प्रीमियम सालाना पांच लाख रुपये बना है। अगर बीमाधारक की पॉलिसी अवधि के दौरान मौत हो जाती है तो तो नए प्रावधान लागू नहीं होंगे और उसके परिवार को जो राशि मिलेगी उसपर टैक्स नहीं लगेगा।

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