- Date : 27/07/2023
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होटल या रेस्टॉरेंट में खाना खाने वालों से अगर सर्विस चार्ज जबरन वसूला जाता है तो वे अपनी शिकायतें राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर दर्ज करा सकते हैं।

Service Charge Directions: दिल्ली हाई कोर्ट ने सर्विस चार्ज निर्देशों का पालन न करने पर रेस्टॉरेंट एसोसिएशन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने नॉन-कंप्लायंस के लिए लागत के रूप में भुगतान करने के लिए नैशनल रेस्टॉरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टॉरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। बीते 12 अप्रैल को सेवा शुल्क, यानी सर्विस चार्ज से जुड़े निर्देश जारी किए गए थे। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कॉस्ट उपभोक्ता मामलों के विभाग को भेजी जाए। इस निर्देश का अनुपालन न करने पर शपथ पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
बीते 12 अप्रैल को पारित एक आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट ने एसोसिएशंस को कुछ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जिसमें 30 अप्रैल तक रिट याचिकाओं का समर्थन करने वाले अपने सभी सदस्यों की एक व्यापक सूची दाखिल करना भी शामिल था। इसके अतिरिक्त, उन्हें प्रमुख पहलुओं को संबोधित करते हुए एक स्पेशल एफिडेविट पेश करने की जरूरत थी। इस एफिडेविट में ग्राहकों के बिलों में अनिवार्य रूप से सेवा शुल्क लगाने वाले सदस्यों का पर्सेंटेज और कस्टमर्स के बीच भ्रम से बचने के लिए वैकल्पिक शब्दावली के साथ सेवा शुल्क शब्द को बदलने की उनकी इच्छा के बारे में बताना था।
आपको बता दें कि सर्विस चार्ज की जबरन वसूली का मुद्दा कंस्यूमर्स के लिए चिंता का विषय रहा है और अब तक काफी सारी शिकायतें राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर दर्ज की गई हैं। जुलाई 2022 में उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत विश्लेषण द्वारा जारी उपभोक्ता शिकायतों और शिकायत निवारण दिशानिर्देशों ने 4,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स प्राप्त की हैं, जो अलग-अलग शिकायतों पर रोशनी डालती हैं। दरअसल, उपभोक्ताओं को रेस्टॉरेंट या होटल द्वारा दी की गई सेवाओं से असंतुष्ट होने पर भी सर्विस चार्ज का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है। अब इस मामले की सुनवाई 5 सितंबर को होगी।