- Date : 11/09/2023
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कृषि भूमि की बिक्री पर पूंजीगत लाभ में छूट के खास नियम हैं जिन्हें जानकर कैपिटल गेन टैक्स (Capital gains tax) बचा सकते हैं।

Capital Gains Exemption on Sale of Agricultural Land: कृषि भूमि बेचना पूंजीगत लाभ कर यानि कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में आता है। हालांकि कुछ तरीके हैं जिससे कि आप कृषि भूमि की बिक्री पर पूंजीगत लाभ में छूट पा सकते हैं। जानते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स कब लगता है, क्या है जमीन बेचने के नियम और कैसे बचाएं अपनी प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स।
Highlights:
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कृषि भूमि की बिक्री पर पूंजीगत लाभ कर देना पड़ता है।
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ग्रामीण क्षेत्रों में खेती की जमीन बेचने पर टैक्स नहीं लगता है।
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शहरी क्षेत्रों में खेती प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स बचाने के विकल्प मौजूद हैं।
कृषि भूमि की बिक्री पर पूंजी लाभ कर (Capital gains tax) कब लगता है और कब नहीं?
ग्रामीण क्षेत्र में छूट:
यदि आपकी ज़मीन ग्रामीण क्षेत्र में है, तो उसे बेचने से जो भी पैसा आप कमाएँगे उस पर पूंजी लाभ कर नहीं लगाया जाएगा।
व्यवसाय और पेशा:
व्यवसाय से संबंधित भूमि लेनदेन के लिए होने वाली कमाई पर ‘बिजनेस एंड प्रोफेशन’ आय के के रूप में कर लगाया जाता है, न कि पूंजीगत लाभ के रूप में।
शहरी कृषि भूमि मुआवजा:
आयकर अधिनियम की धारा 10 (37) के तहत यदि सरकार आपकी शहरी कृषि भूमि अधिगृहीत कर आपको मुआवजा देती है, तो प्राप्त धन कराधान से मुक्त है।
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कृषि भूमि बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स कैसे बचाये?
यदि आपकी कृषि भूमि ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है, तो भी आयकर अधिनियम की धारा 54बी के इन शर्तों के तहत टैक्स बचा सकते हैं:
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व्यक्तियों या एचयूएफ को कृषि भूमि बेचने पर कर छूट मिल सकती है।
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बेचने से पहले भूमि का उपयोग कम से कम 2 वर्ष तक कृषि के लिए किया जाना चाहिए।
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पुरानी जमीन बेचने के 2 साल के भीतर नई कृषि भूमि खरीदें।
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नई जमीन खरीदने के बाद 3 साल तक नहीं बेच सकते।
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यदि आप टैक्स दाखिल करने से पहले जमीन नहीं खरीद पाए तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, 1988 के तहत पैसा एक विशेष खाते में डाल सकते हैं और बाद में जमीन खरीदते समय टैक्स छूट ले सकते हैं।
कृषि भूमि की बिक्री पर पूंजीगत लाभ में छूट कितनी और कब
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यदि आपकी नई ज़मीन की कीमत आपके मुनाफ़े से अधिक है, तो आपको उस मुनाफ़े पर कोई कर नहीं देना होगा।
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यदि आपकी नई भूमि की कीमत आपके मुनाफे से कम है, तो आपको केवल अंतर पर कर का भुगतान करना होगा।
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जब आप 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति बेचते हैं तो इस पर 1% टीडीएस लिया जाता है। लेकिन यह नियम कृषि भूमि पर लागू नहीं होता है।
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