इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करें? पाएं इनकम टैक्स ई-फाइलिंग से जुड़े सभी सवालों के सरल जवाब।

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग से जुड़े सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाबों के साथ स्पष्टता हासिल करें और जल्द से जल्द अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें।

करें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल
  • इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े हर जरूरी सवाल का जवाब। 
  • जानें रिटर्न भरने के लिए क्या-क्या जरूरी है। 
  • जानें आयकर रिटर्न किसे भरना चाहिए। 
  • जानें इनकम टैक्स ई-फाइलिंग के लिए सही फॉर्म कैसे चुनें। 

31 जुलाई के नजदीक आते ही टैक्सपेयर्स के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। जैसे कि, इनकम टैक्स ई-फाइलिंग कैसे करे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों जरूरी है, रिटर्न भरने के लिए क्या-क्या चाहिए, आयकर रिटर्न किसे भरना है, इत्यादि। तो इस लेख में हम लेकर आए हैं इनकम टैक्स ई-फाइलिंग से जुड़े सबसे जरूरी सवालों के सरल जवाब। 

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना क्यों जरूरी है?

कर नियमों का पालन करने और अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आवश्यक है। यह आपको अपनी आय की रिपोर्ट करने, कटौती का दावा करने की अनुमति देता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा कब है?

आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मूल छूट सीमा क्या है?

वित्तीय वर्ष 2022-23 (आकलन वर्ष 2023-24) के लिए मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये है। यह सीमा पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत करदाताओं पर लागू होती है।

यह भी पढ़ें: टैक्स स्लैब में ना आने के बावजूद आपको क्यों भरना चाहिए ITR?

क्या ऐसे कोई विशिष्ट मामले हैं जहां आय स्तर के बावजूद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है?

हां, ऐसे कुछ परिदृश्य हैं जहां इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य हो जाता है, भले ही आपकी आय का स्तर कुछ भी हो। यदि आपने विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक खर्च किया है या आपके चालू खाते में 1 करोड़ रुपये से अधिक है, तो आपको आईटीआर दाखिल करना होगा।

क्या 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जिनकी आय का एकमात्र स्रोत पेंशन और ब्याज है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए?

75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आय का एकमात्र स्रोत पेंशन और ब्याज है, उनके पास आईटीआर दाखिल न करने का विकल्प है। 

 

 

 

कैसे पता चलेगा कि दाखिल करने के लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म चुनना है?

 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सात फॉर्म दिए हैं जिसका चयन आपके आय स्रोतों और सीमा पर निर्भर है।

 

  • ITR-1 (सहज): वेतन, पेंशन, एक गृह संपत्ति और अन्य स्रोतों से ₹5 लाख तक की आय वाले व्यक्ति।
  • ITR-2: वेतन, पेंशन, एक गृह संपत्ति, अन्य स्रोतों और व्यवसाय या पेशे से ₹10 लाख तक की आय वाले व्यक्ति।
  • ITR-3: किसी भी स्रोत से 10 लाख रुपये से अधिक आय वाले व्यक्ति।
  • ITR-4 (सुगम): व्यवसाय या पेशे से 50 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति, एचयूएफ और साझेदारी फर्म।
  • ITR-5: विदेशी स्रोतों, पूंजीगत लाभ या गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों से 10 लाख रुपये से अधिक आय वाले व्क्ति।
  • ITR-6: व्यवसाय या पेशे से ₹1 करोड़ से अधिक आय वाले व्यक्ति और एचयूएफ।
  • ITR-7: ट्रस्ट और अन्य संस्थाएं।

 

आईटीआर दाखिल करने के लिए मुझे अधिक जानकारी और विस्तृत निर्देश कहां मिल सकते हैं?

 

आप आधिकारिक आयकर वेबसाइट http://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जा सकते हैं।

 

यह भी पढ़ें: इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले जान लें अपना सही फॉर्म

NEWSLETTER

Related Article

Premium Articles

Union Budget