- Date : 29/07/2023
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ITR Filing Deadline: कोई व्यक्ति अगर आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 को पार कर जाता है तो उसे 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा क्या क्या नुकसान होंगे ये आपको यहां जानने को मिलेगा।

ITR Filing Deadline: अगर आप हर बार की तरह इस बार भी ये सोचकर बैठे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख (Income Tax Return Deadline) आगे बढ़ जाएगी तो आप गलती कर रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है और अभी तक आयकर विभाग की तरफ से रिटर्न भरने की तारीख को आगे बढ़ाने का ऐलान नहीं किया गया है। रिटर्न भरने की तय तारीख के बाद अगर आप रिटर्न भरते हैं तो आपको इसके लिए जुर्माना देना होगा। इसे लेट रिटर्न कहा जाता है जिसकी एक निश्चित फीस होती है। आयकर विभाग की तरफ से लेट रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 तय की गई है। यानी आप लेट फीस भरकर 31 दिसंबर 2023 तक वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न भर सकते हैं।
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234F के तहत अगर आप लेट रिटर्न भरते हैं तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ता है। अगर आप इंडीविजुअल टैक्सपेयर हैं और आपकी टैक्सेबल इनकम एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं हैतो आपको लेट रिटर्न फाइल पर 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। इसके अलावा आयकर इनकम टैक्स रिटर्न की धारा 234ए, बी या सी के तहत आपको लेट रिटर्न पर ब्याज भी देना पड़ सकता है। इनकम टैक्स का नियम ये भी कहता है कि देर से आईटीआर फाइल करने पर हर महीने एक फीसदी या उसके हिस्से का ब्याज और अग्रिम कर के भुगतान में चूक पर अतिरिक्त 1 फीसदी ब्याज लिया जाएगा।
अगर आपका रिफंड बनता है और आपने आईटीआर लेट फाइल किया है तो आपको रिटर्न पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर लेट आईटीआर भरना आपके लिए नुकसान का सौदा है। बेहतर है कि आप समय पर आयकर रिटर्न भरें और जुर्माना के साथ होने वाले बाकी नुकसान से बचें। 31 जुलाई 2023 रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है।