- Date : 01/08/2023
- Read: 2 mins
ITR Refund: अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया है और अब रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो आप इस तरीके से रिफंड की स्थिती जांच सकते हैं। इन पांच कारणों की वजह से हो सकती है देरी।

ITR Refund: इनकम टैक्स रिफंड प्राप्त करने की डेडलाइन 31 जुलाई खत्म हो चुकी है। आयकर विभाग के मुताबिक आखिरी तारीख तक रिकार्ड 6.77 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरा। इनमें से 5.62 करोड़ लोगों का सत्यापन (ITR Verification) हो चुका है। अब बारी है आईटीआर रिफंड की जिसके तहत आयकर विभाग जिनका आईटीआर में रिफंड बनता है। आम तौर पर आयकर विभाग रिटर्न दाखिल करने के 7 दिन से 120 दिनों के भीतर रिफंड प्रोसेस पूरा कर लेता है। इस काम के लिए आयकर विभाग का एक ऑटोमेटेड सिस्टम काम करता है। अगर आपका भी रिफंड आना है और आप रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार लंबा नहीं होगा। हम आपको बताएंगे कि आप अपने रिफंड का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं।
- रिफंड की स्थिति जानने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in खोलें। यहां अपना आईडी (पैन नंबर ) और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।
- लॉग इन होने के बाद ई-फाइल विकल्प पर क्लिक करें
- इनकम टैक्स रिटर्न का विकल्प चुनें और फिर जमा किए गए रिटर्न पर क्लि करें
- दर्ज किए गए आईटीआर की जांच करें
कई बार रिटर्न फंस जाता है जिसकी वजह से रिफंड मिलने में देरी हो सकती है। इसे कई कारण हो सकते हैं। कई बार लोग गलत बैंक खाता नंबर डाल देते हैं जिससे रिफंड फंस जाता है। दूसरा सबसे आम कारण ये है कि रिटर्न भरते हुए कई बार टैक्स पेयर सही जानकारी नहीं भर पाते जिससे उनका रिफंड बनते हुए भी रिफंड नहीं मिलता। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आपने रिटर्न भरते हुए कुछ संदिग्ध चीजें डाल दी है तो आयकर विभाग का फिल्टरिंग सिस्टम उसे अलग हटा देता है और रिफंड में देरी हो जाती है।
चौथा कारण ये हो सकता है कि आपके द्वारा दावा की गई टीडीएस की राशि और नियोक्ता और बैंक द्वारा जमा की गई राशि बेमेल होती है तो भी रिफंड रुक जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर आपने रिटर्न में टीडीएस की जानकारी गलत दी है तो मामला फंस जाएगा।
पांचवा कारण ये भी हो सकता है कि इस बार रिकार्ड संख्या में आयकर विभाग को रिटर्न प्राप्त हुए हैं। ऐसे में आयकर विभाग की तरफ से भी रिफंड प्रोसेस पूरा करने में देरी हो सकती है।