ITR भरने की लास्ट डेट है नजदीक। 10,000+ब्याज के आईटीआर विलंब शुल्क से ऐसे बचें

लास्ट डेट से पहले आईटीआर दाखिल करना महत्वपूर्ण है। आयकर रिटर्न देर से दाखिल करने पर भारी जुर्माना समेत अन्य कई प्रावधान हैं।

31 जुलाई के बाद लगेगी ITR

How to avoid ITR late fine: ITR भरने की लास्ट डेट बेहद नजदीक है। यदि आप आईटीआर विलंब शुल्क से बचना चाहते हैं तो 31 जुलाई, 2023 से पहले अपना आयकर रिटर्न जरूर दाखिल कर लें। टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार अंतिम तिथि के आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है इसलिए जितना जल्दी हो सके, ITR फाइल कर लें। 

  • ITR भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2023 है। 
  • इनकम टैक्स रिटर्न की आधिकारिक वेबसाईट पर मुफ्त में आयकर रिटर्न दाखिल करें। 
  • आईटीआर की समय सीमा चूकने पर भारी जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है। 

ITR भरने की लास्ट डेट से पहले करें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल

आयकर रिटर्न (ITR) वह महत्वपूर्ण दस्तावेज जो प्रत्येक करदाता को पिछले वर्ष की अपनी कमाई का खुलासा करते हुए सालाना आयकर विभाग को जमा करना होता है। यह एक कानूनी ज़िम्मेदारी है, और आप इसे किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए ITR भरने की लास्ट डेट से पहले आसानी से ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। सहजता के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/ के माध्यम से मुफ्त में आयकर रिटर्न दाखिल करें। 

यह भी पढ़ें: टैक्स स्लैब में नहीं है, फिर भी भरना चाहिए ITR?

आयकर रिटर्न देर से दाखिल करने के नुकसान 

यदि आप भारत में करदाता हैं तो अपना समय पर आईटीआर दाखिल करना करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय सीमा को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप जुर्माना और ब्याज शुल्क लग सकता है जो काफी महंगा साबित हो सकता है। इसका असर आपके रोजगार पर भी पड़ सकता है। ई आयकर दाखिल करना आसान है और इसके लिए कई विकल्प मौजूद हैं। 

आईटीआर विलंब शुल्क (ITR लेट फी)

आपकी वार्षिक आय के आधार पर, विलंब शुल्क 1000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक है। 31 जुलाई, 2023 की अंतिम तिथि गुजरने के बाद 5 लाख से कम आय वाले व्यक्ति 1000 का विलंब शुल्क, जबकि 5 लाख से अधिक आमदनी वाले लोगों को इनकम टैक्स ऐक्ट 234F के तहत 5000 का विलंब शुल्क चुकाना पड़ेगा। यदि 31 दिसंबर, 2023 तक भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया गया तो जुर्माना 10,000 रुपए तक हो सकता है।

आयकर रिटर्न देर से दाखिल करने पर अन्य जुर्माना 

यदि आप समय पर अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं तो धारा 234A के तहत 1% प्रति माह के हिसाब से ब्याज भुगतान करना पड़ेगा। यानि कि आप जितनी अधिक देर करेंगे, ब्याज उतना ही अधिक होगा और कुल जुर्माना भी बढ़ता जाएगा।

इसके अलावा, यदि आपने कोई गलत जानकारी दी है या जानबूझकर अपनी आय से संबंधित कोई जानकारी छुपाई है तो ऐसी स्थितियों में 200 प्रतिशत तक जुर्माने का प्रावधान है। 

यह भी पढ़ें: इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले जान लें अपना सही फॉर्म

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