- Date : 11/09/2023
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सीबीडीटी ने बीमा के लिए नए कर नियम पेश किए हैं, जो प्रीमियम, परिपक्वता और मृत्युपरांत लाभों को प्रभावित कर सकते हैं।

New Tax Rules on Life Insurance policy: सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने हाल ही में जीवन बीमा कर के संदर्भ में 11UACA नियम के तहत में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। जीवन बीमा के नियम और शर्तों में हुए ये परिवर्तन पॉलिसी के वार्षिक प्रीमियम, जीवन बीमा प्लान परिपक्वता राशि, और इनकम टैक्स कैलकुलेशन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। जानते हैं कि नए बदलावों का आप पर क्या असर हो सकता है।
Highlights:
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सीबीडीटी ने जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए नए कर नियम पेश किए हैं।
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नए नियम और शर्तों का होगा जीवन बीमा प्लान पर व्यापक असर।
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बीमा पॉलिसी का प्रीमियम अधिक होने से कर छूट नहीं मिलेगी।
जीवन बीमा पर नए कर नियम सीबीडीटी
Tax on Life Insurance: कर संबंधी नियामक संस्था सीबीडीटी ने जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए कुछ नए नियमों की घोषणा की है। पुराने नियमों के अनुसार यदि आपके अपने जीवन बीमा पॉलिसी से कुछ धन प्राप्त होता था तो आपको उस पर कर नहीं देना पड़ता था। मगर, सीबीडीटी ने इस संदर्भ में नए नियम तय किए हैं।
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जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम का होगा प्रभाव
वर्ष 2024-25 से शुरू होने वाले नए नियमों के अनुसार यदि आपकी जीवन बीमा पॉलिसी के लिए प्रीमियम के रूप में भुगतान किया गया पैसा 5,00,000 रुपये से अधिक हो जाते हैं, तो आपको कर छूट नहीं मिलेगी।
इसके अलावा, यदि आपके पास एक से अधिक जीवन बीमा पॉलिसी है, और उन सभी प्रीमियमों को मिलाकर राशि 5,00,000 रुपये से अधिक हो जाती है, तो भी आप कर छूट का लाभ नहीं ले सकते।
नए जीवन बीमा पर कर के लिए अपवाद
नए नियम में एक अपवाद है जिसके तहत यदि पैसा किसी ऐसी पॉलिसी से आता है जहाँ पॉलिसीधारक की मृत्यु हो गई हो तो ये नए नियम लागू नहीं होंगे। ऐसे मामलों के लिए कर छूट नियम अभी भी जारी रहेंगे।
आयकर विभाग का जीवन बीमा पॉलिसी के लिए टैक्स नियम
यदि आपको अपनी जीवन बीमा पॉलिसी से पैसा मिलता है और आपने इसका उपयोग किसी अन्य कर लाभ वाले निवेश के लिए नहीं किया है, तो यह ‘अन्य स्रोतों से आय’ के तहत आएगा और इसे इनकम कैलकुलेशन में जोड़कर टैक्स लगाया जाएगा।
नए जीवन बीमा के नियम और शर्तों की अन्य महत्वपूर्ण बातें
सीबीडीटी ने 16 अगस्त को जारी एक परिपत्र में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (10डी) के तहत नए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है।
जीवन बीमा पर नए कर नियम 1 अप्रैल, 2023 के बाद लिए गए पॉलिसी पर ही लागू होंगे।
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