- Date : 25/07/2023
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस वहां भेजे हैं, जहां इनकम 50 लाख रुपये के करीब पाई गई और उन्हें इस वित्तीय वर्ष के अंत तक मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

Income Tax Notice: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र ने रिटर्न दाखिल न करने, इमक कम दिखाने और गलत जानकारी देने के लिए एक लाख नोटिस भेजे हैं। आयकर कानून के तहत, अधिकारी 6 साल तक के पिछले आकलन को फिर से खोल सकते हैं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि सीबीडीटी ने मई 2023 में उन 55,000 नोटिसों का जांच मूल्यांकन पूरा किया, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार भेजे थे। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि वित्त वर्ष 2013 में आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की संख्या रिकॉर्ड 74 मिलियन तक पहुंच गई, लेकिन इनमें से 51.2 मिलियन या 70 फीसदी जीरो-टैक्स आईटीआर थे।
वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर विभाग ने नोटिस वहां भेजे हैं, जहां आय 50 लाख रुपये के करीब पाई गई और उन्हें इस वित्तीय वर्ष के अंत तक मंजूरी मिलने की उम्मीद है। 164वें आयकर दिवस समारोह में बोलते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये सभी मामले 4 से 6 साल पहले दाखिल किए गए पुराने रिटर्न के हैं। उन्होंने कहा कि नोटिस वहां भेजे जाते हैं, जहां जानकारी उपलब्ध होती है कि आय आपके द्वारा दाखिल की गई इनकम से ज्यादा है या यह मानने के कारण हैं कि आय कम बताई गई है या जहां उन्होंने इसे दाखिल नहीं किया है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि पहले करदाताओं को 10 साल तक रिकॉर्ड रखना पड़ता था, लेकिन अब 6 साल के बाद कर निर्धारण नहीं खोला जा सकता है। उन्होंने कहा कि चौथे, 5वें और छठे वर्ष में, कर अधिकारी केवल कुछ स्थितियों में ही मूल्यांकन को फिर से खोलते हैं। मंत्री ने कहा कि सीबीडीटी ने मई 2023 में 55,000 नोटिसों का जांच मूल्यांकन पूरा किया, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार भेजे थे। आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, ऐसे में आप भी इस अवधि से पहले टैक्स रिटर्न दाखिल कर दें।