1 जुलाई से एफडी रिटर्न पर टीडीएस 20% तक कटेगा! आधार पैन लिंक से चूकने वाले हो जाएं सावधान

TDS for FD: अगर अपने एफडी रिटर्न पर टीडीएस की भारी कटौती से बचना चाहते हैं तो आधार पैन लिंक करना ही एकमात्र विकल्प है।

TDS

20% TDS on FD: आधार पैन लिंक करने से चूकने वालों के लिए बुरी खबर है। जिन लोगों ने आधार पैन लिंक किए बिना एफडी में निवेश किया है, वे 1 जुलाई, 2023 से एफडी पर फॉर्म 15 G/H जमा नहीं कर पाएंगे। इसके परिणामस्वरूप, एफडी रिटर्न पर टीडीएस (TDS for FD) मानक 10% कटौती के बजाय 20% की उच्च दर से लागू की जाएगी। साथ ही, अन्य कई बैंकिंग पाबंदियों का सामना पड़ेगा। इस लेख में जानेंगे कि आधार पैन लिंक न होने पर बैंकिंग सेवाएं किस तरह प्रभावित होंगी और एफडी रिटर्न पर टीडीएस कटौती कम करने के लिए क्या विकल्प मौजूद हैं। 

  • आधार पैन लिंक नहीं तो 20% कटेगा एफडी पर TDS
  • नए प्रावधानों के नाद एफडी रिटर्न पर टीडीएस का ये पूरा कैल्क्यूलेशन 
  • बिना PAN के FD क्या असर होगा?
  • एफडी रिटर्न पर टीडीएस कटौती कम करने के क्या हैं विकल्प 
  • एफडी रिटर्न पर टीडीएस का प्रावधान 

एचडीएफसी बैंक ने अपनी वेबसाइट पर आधार पैन लिंक के महत्व पर प्रकाश डाला है और इस बात पर जोर दिया है कि अनुपालन में विफलता से पैन निष्क्रिय हो जाएगा। नतीजतन, ग्राहक फॉर्म 15 G/H जमा करने का विशेषाधिकार खो देंगे, और निष्क्रिय पैन पर 20% की उच्च संशोधित दर से एफडी टीडीएस कटौती की जाएगी।

एफडी निवेशकों के लिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि अर्जित ब्याज एक वित्तीय वर्ष के दौरान 40,000 रुपये (सीनियर सिटिज़न के लिए 50,000 रुपये) से अधिक है, तो उनके एफडी रिटर्न पर टीडीएस कटता है। 

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आधार पैन लिंक अनिवार्य 

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, जिन व्यक्तियों को 1 जुलाई, 2017 को या उससे पहले पैन (PAN) दिया गया था और वे आधार संख्या पाने के लिए पात्र हैं तो उन्हें 30 जून, 2023 तक आधार पैन लिंक करना अनिवार्य था। जिन व्यक्तियों ने इस अनिवार्य आधार पैन लिंक को पूरा नहीं किया है, उनके पैन कार्ड 1 जुलाई, 2023 से निष्क्रिय यानि इन-एक्टिव माने जा रहे हैं।

PAN के बिना एफडी निवेश पर असर 

पैन के बिना एफडी निवेश करने से कई जटिलताऐं हो सकती हैं। जो ग्राहक अपना पैन (PAN) प्रदान करने में विफल रहे हैं उन्हें निम्नलिखित परिणाम भुगतने होंगे:

  • एफडी रिटर्न पर टीडीएस सामान्य 10% के बजाय 20% की उच्च दर से काटा जाएगा।
  • आयकर विभाग से टीडीएस का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा।
  • सीबीडीटी परिपत्र संख्या: 03/11 के अनुसार एफडी निवेशकों को टीडीएस प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।
  • फॉर्म 15 G/H जैसे छूट प्रमाणपत्र को मान्यता नहीं मिलेगी, और दंडात्मक टीडीएस लागू किया जाएगा। 
  • जिस अवधि के दौरान पैन निष्क्रिय रहता है, उस अवधि के लिए रिफंड पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

अन्य बैंकिंग सेवाएँ पर असर

आधार पैन लिंक न होने की स्थिति में कई बैंकिंग सेवाएँ अनुपलब्ध रहेंगी, जिनमें शामिल हैं:

  • 50,000 रुपये से अधिक की एफडी बुकिंग। 
  • 50,000 रुपये से अधिक नकद जमा करना। 
  • नया डेबिट/क्रेडिट कार्ड प्राप्त करना।
  • म्यूचुअल फंड में निवेश करना या भुनाना।
  • 50,000 रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा खरीदना। 

एफडी निवेश पर भारी टीडीएस डिडक्शन से बचने का क्या है विकल्प?

निष्क्रिय पैन को आधार लिंकेज के निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचित करके और 1,000 रुपये का शुल्क देकर 30 दिनों के भीतर पुनः सक्रिय किया जा सकता है। तो जो लोग आधार पैन लिंक से चूक गए हैं वे जल्द से जल्द इसे लिंक करें और एफडी रिटर्न पर टीडीएस बचाएं। 

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