- Date : 27/07/2023
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भारत में क्रिप्टोकरेंसी के कमाई पर 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए आईटीआर फाइल करते समय नए क्रिप्टो टैक्स नियम को ध्यान में रखना होगा।

ITR form for Cryptocurrency Earnings: इनकम टैक्स फाइलिंग की अंतिम तारीख नजदीक है। अगर अपने क्रिप्टोकरेंसी के जरिए कमाई की है तो आपको अपने क्रिप्टो लाभ पर आयकर रिटर्न भरना पड़ेगा। इस साल के बजट में ही क्रिप्टोकरेंसी पर कराधान के नियम तय कर दिए गए थे। जानते हैं कि क्या है क्रिप्टो टैक्स, और कैसे कर सकते हैं क्रिप्टोकरेंसी के कमाई पर आईटीआर फाइल।
- भारत में क्रिप्टो निवेशकों को नए टैक्स नियमों के बारे में जानना जरूरी है।
- ईयर 2022-23 के लिए वर्चुअल डिजिटल डिसक्लोजर (VDA) के बारे में जानें।
- जानें कि क्रिप्टोकरेंसी कमाई पर अपना आईटीआर कैसे दाखिल करें।
क्रिप्टोकरेंसी पर कराधान
भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर कराधान नियम अभी अपेक्षाकृत नए हैं, इसलिए अपना आईटीआर दाखिल करने से पहले उन्हें अच्छे से समझ लेना महत्वपूर्ण है।
सामान्य रूप से क्रिप्टोकरेंसी के कमाई पर 30% की दर से टैक्स लग रहा है। साथ ही, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज या प्लेटफॉर्म द्वारा TDS (टीडीएस) काटने का भी प्रावधान है।
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वर्चुअल डिजिटल डिसक्लोजर (VDA) क्या है?
सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) के रूप में वर्गीकृत किया है। इसका मतलब यह है कि VDA लेनदेन से अर्जित सभी आय कर योग्य है।
यदि आपने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया है, तो आपको सरकार के पास एक वर्चुअल डिजिटल डिस्क्लोजर फॉर्म दाखिल करना होगा। यह फॉर्म आपके क्रिप्टो निवेश का विवरण प्रदान करेगा, जिसमें निवेश की गई राशि, निवेश की तारीखें और अर्जित लाभ या हानि शामिल है।
क्रिप्टो TDS क्या है?
यदि आप एक वित्तीय वर्ष में ₹50,000 से अधिक मूल्य की क्रिप्टो संपत्ति बेचते या ट्रेड करते हैं, तो क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज या प्लेटफॉर्म द्वारा 1% टीडीएस (TDS) काटा जाएगा। इस टीडीएस का भुगतान आपकी ओर से सरकार को किया जाएगा।
क्रिप्टोकरेंसी के कमाई पर आईटीआर फाइल कैसे करें?
फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग से कमाए गए मुनाफे को अपने आयकर रिटर्न में घोषित करें।
आईटीआर फाइलिंग के लिए आपको अपने क्रिप्टो निवेश का विवरण प्रदान करना होगा, और अपने क्रिप्टो लाभ पर देय कर का भुगतान करना होगा।
क्रिप्टो टैक्स आईटीआर के लिए कौन सा फॉर्म चुनें?
यह करदाता को तय करना होगा कि वे अपने क्रिप्टो लाभ को कमाई मानते हैं या लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन। यदि आप इसे कमाई मानें तो आपको ITR-3 भरना पड़ेगा।
सामान्य वेतनकर्मी जिनकी आय 50 लाख से कम है, और वे अपने क्रिप्टो लाभ को लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन मानते हैं तो उन्हें उन्हें ITR-1 की बजाय ITR-2 फॉर्म का विकल्प चुनना होगा।
क्रिप्टोकरेंसी में हुए नुकसान की भरपाई किसी अन्य निवेश से नहीं हो सकती, लेकिन आप काटे गए टीडीएस (TDS) को जरूर क्लेम कर सकते हैं।
क्रिप्टो टैक्स आईटीआर के लिए किसी टैक्स विशेषज्ञ से परामर्श लेना महत्वपूर्ण है।
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